Edited By Vijay, Updated: 07 Mar, 2023 09:29 PM
युग हत्याकांड में दोषियों को सुनाई फांसी की सजा के पुष्टिकरण पर हाईकोर्ट में आज भी सुनवाई पूरी न होने पर आगामी सुनवाई 20 मार्च को भी जारी रहेगी। सोमवार और मंगलवार को दोषियों की ओर से न्यायाधीश अजय मोहन गोयल व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ के समक्ष...
शिमला (मनोहर): युग हत्याकांड में दोषियों को सुनाई फांसी की सजा के पुष्टिकरण पर हाईकोर्ट में आज भी सुनवाई पूरी न होने पर आगामी सुनवाई 20 मार्च को भी जारी रहेगी। सोमवार और मंगलवार को दोषियों की ओर से न्यायाधीश अजय मोहन गोयल व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ के समक्ष दलीलें दी गईं। तीनों दोषियों की फांसी की सजा के पुष्टिकरण का मामला सत्र न्यायाधीश की ओर से रैफ्रैंस के तौर पर हाईकोर्ट के समक्ष रखा गया है। इस मामले में तीनों दोषियों ने भी अपील के माध्यम से सत्र न्यायाधीश के फैसले को चुनौती दी है।
उल्लेखनीय है कि 3 दोषियों ने फिरौती के लिए 4 साल के मासूम युग की अपहरण के बाद निर्मम हत्या कर दी थी, जिस पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिमला की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। 6 सितम्बर, 2018 को तीनों दोषी चंद्र शर्मा, तेजिंद्र पाल और विक्रांत बख्शी को सजा सुनाते हुए तत्कालीन सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की अदालत ने इस अपराध को दुर्लभ में दुर्लभतम श्रेणी के दायरे में पाया था। तीनों दोषियों ने 14 जून, 2014 को शिमला के रामबाजार से फिरौती के लिए युग का अपहरण किया था। अपहरण के 2 साल बाद अगस्त, 2016 में भराड़ी पेयजल टैंक से युग का कंकाल बरामद किया गया था। तीनों ने मासूम के शरीर में पत्थर बांध कर उसे जिंदा पानी से भरे टैंक में फैंक दिया था।
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