Edited By Swati Sharma, Updated: 05 Sep, 2026 10:39 AM

हिमाचल प्रदेश सड़क अवसंरचना संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2026 के पारित होने के बाद लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शुक्रवार को कहा कि यह राज्य में सड़क बुनियादी ढांचे के रखरखाव और प्रबंधन को बेहतर बनाने में मदद करेगा।
Shimla News : हिमाचल प्रदेश सड़क अवसंरचना संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2026 के पारित होने के बाद लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शुक्रवार को कहा कि यह राज्य में सड़क बुनियादी ढांचे के रखरखाव और प्रबंधन को बेहतर बनाने में मदद करेगा।
सिंह ने कहा कि इन संशोधनों से नियमों को लागू करने की प्रक्रिया तेज, प्रभावी और पारदर्शी होगी। साथ ही आम लोगों और विभागीय अधिकारियों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाएगा। यह विधेयक बृहस्पतिवार को राज्य विधानसभा में पारित हुआ था। लोक निर्माण
मंत्री ने कहा कि संशोधनों के तहत विभाग को क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों, जल निकासी संरचनाओं और अन्य सड़क बुनियादी ढांचे की जल्द मरम्मत सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने कहा कि मरम्मत की लागत और लागू जुर्माना नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति से वसूला जा सकेगा।
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