मंडी के इन क्षेत्रों में बंद हुए बिजली बिल कैश काऊंटर, उपभोक्ताओं के लिए जारी हुए भुगतान के नए विकल्प

Edited By Vijay, Updated: 17 Apr, 2026 03:49 PM

electricity bill cash counters closed

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। विद्युत उपमंडल-3 के अंतर्गत आने वाले मैगल, द्रंग और नसलोह क्षेत्रों में संचालित बिजली बिल भुगतान के कैश काऊंटरों को बंद कर दिया गया है।

मंडी (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। विद्युत उपमंडल-3 के अंतर्गत आने वाले मैगल, द्रंग और नसलोह क्षेत्रों में संचालित बिजली बिल भुगतान के कैश काऊंटरों को बंद कर दिया गया है। सहायक अभियंता ई. होशियार सिंह राणा ने जानकारी दी है कि यह निर्णय अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गया है।

सहायक अभियंता ई. होशियार सिंह राणा ने स्पष्ट किया कि इस निर्णय के पीछे मुख्य कारण उपभोक्ताओं की कम संख्या है। प्रदेश सरकार द्वारा 125 यूनिट तक घरेलू उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली मुहैया कराई जा रही है, जिसके चलते कैश काऊंटरों पर आने वाले लोगों की संख्या काफी कम हो गई थी। उन्होंने बताया कि इन काऊंटरों पर अब प्रतिदिन केवल 5 से 10 उपभोक्ता ही बिल भुगतान के लिए पहुंच रहे थे, जिसे देखते हुए प्रबंधन ने इन्हें बंद करने का फैसला लिया है।

अब ऐसे करें बिजली बिलों का भुगतान
विद्युत बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि कैश काऊंटर बंद होने का मतलब बिल भुगतान की प्रक्रिया में बाधा नहीं है। सहायक अभियंता ने उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वे अब अपने बिजली बिलों का भुगतान सुगम माध्यमों से कर सकते हैं। उपभोक्ता अपना बिल ऑनलाइन माध्यम से जमा कर सकते हैं, इसके अलावा अपने नजदीकी लोकमित्र केंद्र या फिर सीधे विद्युत उपमंडल कार्यालय में जाकर भी भुगतान की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

30 अप्रैल तक का अल्टीमेटम, वरना कटेंगे मीटर
विभाग ने लंबित बिलों की वसूली को लेकर सख्ती बरतने का निर्णय लिया है। सहायक अभियंता ने स्पष्ट किया है कि विद्युत उप-मंडल-3 के अंतर्गत आने वाले भिउली, पुरानी मंडी, खलियार, बिजनी, मैगल, पाखरी, द्रंग, नगरोटा, रोपरू, नसलोह, स्कोर, रेहराधार, बारी, गुमाणु तुंग तथा चौकी भलेड क्षेत्रों के सभी उपभोक्ताओं को अपने लंबित बिजली बिल 30 अप्रैल तक हर हाल में कार्यालय में जमा करवाने होंगे। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित तिथि तक बिलों का भुगतान नहीं किया गया तो विभाग द्वारा नियमानुसार बिजली मीटर काटने की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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