चरस की खेप के साथ पकड़े आरोपी को काेर्ट ने सुनाई कठोर कारावास व जुर्माने की सजा

Edited By Vijay, Updated: 24 Jun, 2022 06:36 PM

court sentenced the accused caught with charas

विशेष न्यायाधीश-1 मंडी की अदालत ने चरस रखने के अपराध में एक व्यक्ति को 4 वर्ष के कठोर कारावास और 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

मंडी (रजनीश): विशेष न्यायाधीश-1 मंडी की अदालत ने चरस रखने के अपराध में एक व्यक्ति को 4 वर्ष के कठोर कारावास और 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम के अनुसार 28 नवम्बर, 2015 की शाम को अन्वेषण अधिकारी सहायक उपनिरीक्षक आनंद किशोर चंदेल पुलिस थाना सदर मंडी पुलिस टीम के साथ रैडक्राॅस मेला ग्राऊंड के पास गश्त ड्यूटी पर मौजूद थे। इसी दौरान एक व्यक्ति पैदल ग्राऊंड तरफ से की तरफ आ रहा था, जिसने अपने कंधे में पिट्ठू बैग उठा रखा था। उक्त व्यक्ति पुलिस को देखकर एकदम पीछे की तरफ मुड़कर भागने लगा।

व्यक्ति के इस तरह भागने पर पुलिस को शक हुआ और उसे कुछ ही दूरी पर पकड़ लिया गया। अन्वेषण अधिकारी द्वारा उक्त व्यक्ति का नामव पता पूछने पर उसने अपना नाम कप्तान सिंह निवासी गांव व डाकघर बरंडा तहसील नूरपुर जिला कांगड़ा बताया। शक के आधार पर उसकी व उसके पिट्ठू बैग की तलाशी ली गई तो उसमें से 403 ग्राम चरस बरामद हुई। आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना सदर में मामला दर्ज हुआ था। उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 13 गवाहों के ब्यान कलमबद्ध करवाए।मामले में अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कप्तान सिंह को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत उक्त सजा सुनाई है। 

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