कोर्ट ने पत्नी के हत्यारे को सुनाई उम्रकैद की सजा

Edited By Vijay, Updated: 07 Nov, 2020 12:17 AM

court sentenced life imprisonment to wife s murderer

जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिया लाल आजाद की अदालत ने एक अहम फैसले में दविंद्र कुमार पुत्र रामदास निवासी भदसाली को अपनी पत्नी की हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। हत्यारे पति को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास तथा 10000 रुपए जुर्माने की...

ऊना (सुरेन्द्र): जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिया लाल आजाद की अदालत ने एक अहम फैसले में दविंद्र कुमार पुत्र रामदास निवासी भदसाली को अपनी पत्नी की हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। हत्यारे पति को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास तथा 10000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 6 महीने की कठोर कैद भुगतनी होगी। दोषी को धारा 201 के तहत 3 साल की कैद व 5000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

फैसले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी भीषम ठाकुर और उपजिला न्यायाधीश सोहन सिंह कौंडल ने बताया कि हरोली क्षेत्र के तहत गांव भदसाली के दविंद्र कुमार ने अपनी पत्नी को न केवल प्रताडि़त किया बल्कि उसके मुंह में जबरन जहर भी डाल दिया। मामला 5 जुलाई, 2018 का है जब कृष्णा देवी (मृतका) जोर-जोर से चिल्लाने लगी, इस पर स्थानीय वार्ड पंच वहां पर पहुंचे। उन्होंने पाया कि कृष्णा देवी की हालत काफी खराब है। उसे तत्काल क्षेत्रीय चिकित्सालय ऊना लाया गया।

यहां पर कृष्णा देवी ने मेडिकल ऑफिसर, पुलिस जांच अधिकारी तथा वार्ड पंच की मौजूदगी में पुलिस को बयान दिए कि उसके पति ने न केवल बुरी तरह से मारपीट की बल्कि उसे जहर भी दे दिया है। गंभीरावस्था को देखते हुए कृष्णा देवी को पीजीआई चंडीगढ़ भेज दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में मृतका के पति दविंद्र कुमार के खिलाफ धारा 302 व 201 के तहत केस दर्ज कर अदालत में चालान पेश किया। अदालत ने सभी साक्ष्यों को देखने और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के उपरांत पति को हत्यारा करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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