नाबालिग लड़की से दुराचार के दोषी को कोर्ट ने सुनाई कठोर कारावास की सजा

Edited By Vijay, Updated: 20 Sep, 2019 10:04 PM

court gave punishment to accused in rape case

नाबालिग लड़की के साथ दुराचार करने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर राकेश चौधरी की अदालत ने दोषी ठहराते हुए 7 साल का कठोर कारावास व 1 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

बिलासपुर: नाबालिग लड़की के साथ दुराचार करने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर राकेश चौधरी की अदालत ने दोषी ठहराते हुए 7 साल का कठोर कारावास व 1 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी मनोज कुमार पुत्र चुन्नी लाल गांव अमरपुर थाना घुमारवीं जिला बिलासपुर को पोक्सो एक्ट 2012 की धारा 4 के तहत यह सजा सुनाई है।

क्या था मामला

11 अप्रैल, 2017 को थाना घुमारवीं में एक व्यक्ति की शिकायत पर धारा 363 व धारा 4 पोक्सो एक्ट के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शिकायत में बताया गया कि नाबालिग लड़की 11 अप्रैल, 2017 को सुबह अपने घर से घुमारवीं में नलवाड़ी का मेला देखने गई थी लेकिन वापस घर नहीं पहुंची, जिस पर उसके भाई ने उसे सब जगह ढूंढा पर वह नहीं मिली। काफी ढूंढने के बाद पीड़िता 12 अप्रैल, 2017 को आईपीएच चौक घुमारवीं में मिली। इसके बाद पीड़िता ने अपने भाई को बताया कि उसे 11 अप्रैल की शाम को दोषी अपने मोटरसाइकिल पर मिला, जिसने उसे कहा कि वह उसे घर छोड़ देगा लेकिन दोषी ने उसे घर नहीं छोड़ा और उसे पनौल ले गया तथा रास्ते में शिव मंदिर के पास उसके साथ दुराचार किया।

अदालत में पेश किए 21 गवाह

शिकायत मिलने पर पुलिस ने जांच कर सारे सबूत, पीड़िता का मैडीकल व दोषी का मैडीकल परीक्षण विशेषज्ञ रिपोर्ट व अन्य दस्तावेज हासिल किए। उसके उपरांत विशेष न्यायालय में दोषी के खिलाफ  चालान पेश किया गया। वहीं जिला न्यायवादी एवं विशेष लोक अभियोजक विनोद भारद्वाज ने बताया कि इस केस में 21 गवाह पेश किए और दोषी ने अपने बचाव में 2 गवाह पेश किए। अभियोजन पक्ष की दलीलों को स्वीकार करते हुए व बचाव पक्ष की दलीलों को नकारते हुए दोषी मनोज कुमार को पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत 7 साल का कारावास व 1 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई।

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