Edited By Vijay, Updated: 16 Mar, 2024 07:03 PM
हिमाचल प्रदेश में जनस्वास्थ्य के मद्देनजर ‘कॉटन कैंडी' के विनिर्माण, भंडारण, वितरण या बिक्री पर एक साल तक के लिए यानी 15 मार्च, 2025 तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। शनिवार को इस संबंध में आदेश जारी किया गया।
शिमला (भाषा): हिमाचल प्रदेश में जनस्वास्थ्य के मद्देनजर ‘कॉटन कैंडी' के विनिर्माण, भंडारण, वितरण या बिक्री पर एक साल तक के लिए यानी 15 मार्च, 2025 तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। शनिवार को इस संबंध में आदेश जारी किया गया। ‘कॉटन कैंडी' चीनी से बनी मिठाई होती है, जिसमें थोड़ी मात्रा में स्वाद संबंधी अवयव या खाद्य रंग होते हैं। इसे कॉटन कैंडी कहा जाता है क्योंकि यह कपास जैसा दिखता है। आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) सह सचिव (स्वास्थ्य) ने अपने आदेश में कहा कि खाद्य सुरक्षा और मानक (एफएसएसए) अधिनियम, 2006 धारा 30 (2)(ए)के तहत राज्य में ‘कॉटन कैंडी' (किसी भी नाम से), चाहे वह पैकेज्ड हो या खुला, के भंडारण, वितरण या बिक्री को एक वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया जाता है। आदेश में कहा गया है कि राज्य के विभिन्न जिलों से ‘कॉटन कैंडी' के नमूनों की जांच से पता चला कि इन उत्पादों में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के विपरीत गैर-मान्य और संभावित खतरनाक रंग मौजूद थे।
हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here
अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here