Cabinet Meeting: हिमाचल में माइनिंग गार्ड के भरे जाएंगे 80 पद, मिनरल पॉलिसी के ड्राफ्ट को मंजूरी

Edited By Vijay, Updated: 14 Feb, 2024 10:17 PM

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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में उद्योग विभाग में माइनिंग गार्ड के 80 पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की गई। इन पदों को वन विभाग के वन मित्र भर्ती प्रक्रिया की तर्ज पर भरने का प्रस्ताव है।

शिमला (कुलदीप): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में उद्योग विभाग में माइनिंग गार्ड के 80 पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की गई। इन पदों को वन विभाग के वन मित्र भर्ती प्रक्रिया की तर्ज पर भरने का प्रस्ताव है। विभाग में लंबे समय से माइनिंग गार्ड के पदों को भरने की मांग की जा रही है ताकि अवैध खनन सहित अन्य गतिविधियों पर लगाम लग सके। मंत्रिमंडल ने शिमला-धर्मशाला-शिमला के बीच वायु सेवा शुरू करने के लिए राज्य सरकार और एलांयस एयर लिमिटेड को एमओयू करने की अनुमति प्रदान कर दी है, जिसकी एक्सटैंड डेट 30 जून निर्धारित की गई है।

एक दशक बाद आई खनिज नीति, 500 करोड़ राॅयल्टी आएगी
प्रदेश में करीब एक दशक बाद हिमाचल प्रदेश मिनरल पॉलिसी 2024 (खनिज नीति) के ड्राफ्ट को मंजूरी प्रदान की गई। इस नीति से 500 करोड़ की राॅयल्टी आने की संभावना है। इससे जहां अवैध खनन की गतिविधियों पर रोकने में मदद मिलेगी, वहीं रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। यह पॉलिसी पर्यावरण संरक्षण के लिए सेफगार्ड की तरह काम करेगी। इस पॉलिसी के अनुसार नदी किनारे खनन करने के दायरे को 1 मीटर से बढ़ाकर 2 मीटर तक करने का प्रस्ताव है। इसी तरह स्टोन क्रशर के रेट भी संशोधित होंगे।

पहली कक्षा में प्रवेश को मिलेगी 6 माह की एकमुश्त छूट 
सरकार ने स्कूलों में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए 6 माह की एकमुश्त छूट देने का निर्णय लिया है। इसके तहत यदि कोई बच्चा शैक्षणिक सत्र शुरू होने के समय साढ़े 5 वर्ष की आयु का होता है तो उसको स्कूल में प्रवेश मिल जाएगा। प्रदेश के 10 विधानसभा क्षेत्रों में राजीव गांधी मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने को भी मंजूरी प्रदान की गई है। यह स्कूल ज्वालामुखी के लाहड़ू, नादौन के अमलेहड़, नगरोटा बगवां के रनहून, गगरेट के संघाई, बड़सर के खोदरा, ज्वाली के थानगर, जयसिंहपुर के सोल बनेड़, घुमारवीं के हटवाऊ, भोरंज के करहा और शिमला के सरस्वतीनगर में खोले जाएंगे। बैठक में हिमाचल प्रदेश बाल विवाह निषेध विधेयक, 2024 को मंजूरी प्रदान की गई। इसके आधार पर लड़कियों की विवाह योग्य आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करना है। 

वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट अनुमानों पर चर्चा
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले बजट को लेकर भी मंत्रिमंडल में व्यापक चर्चा हुई। यानी मुख्यमंत्री बजट में जिन योजनाओं और विषयों को 17 फरवरी को पेश करने वाले हैं, उसको लेकर स्वीकृति प्रदान की गई। उनके बजट में हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के साथ कांग्रेस की तरफ से विधानसभा चुनाव के समय दी गई गारंटियों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ने की बात होगी।

इंडस्ट्रियल डिवैल्पमैंट कॉर्पोरेशन का दायरा बढ़ेगा
मंत्रिमंडल ने एचपी स्टेट इंडस्ट्रियल डिवेल्पमैंट कॉर्पोरेशन का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके तहत कॉर्पोरेशन सरकारी सिविल वर्क के लिए एग्जीक्यूटिव एजैंसी होगी।

यूएलबी में स्टेट प्रोजैक्ट मॉनीटरिंग यूनिट बनेगी
अर्बन लोकल बॉडी (यूएलबी) में स्टेट प्रोजैक्ट मॉनीटरिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी। इससे विभाग के कामकाज में पारदर्शिता आएगी तथा काम को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकेगा।

टोल टैक्स बैरियर नीलामी को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने टोल टैक्स बैरियर नीमामी को भी मंजूरी प्रदान की है। यह नीलामी 1 अप्रैल, 2024 से शुरू होरे वाले वित्तीय वर्ष से 31 मार्च, 2025 तक होगी।
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