Edited By Jyoti M, Updated: 09 Dec, 2025 11:40 AM

जिला दंडाधिकारी एवं डी.सी. बिलासपुर राहुल कुमार ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए भल्लू से बलघाड़ सड़क को आगामी 15 दिसम्बर तक यातायात के लिए बंद कर दिया है।
बिलासपुर, (विशाल): जिला दंडाधिकारी एवं डी.सी. बिलासपुर राहुल कुमार ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए भल्लू से बलघाड़ सड़क को आगामी 15 दिसम्बर तक यातायात के लिए बंद कर दिया है।
इस दौरान यातायात को वाया सेर-सुन्हाणी मार्ग से डायवर्ट किया गया है। इस अवधि में केवल आपातकालीन सेवाओं जैसे एम्बुलैंस, वी.आई.पी. वाहन, स्कूल बसें तथा अन्य आवश्यक सेवा वाहनों को इस अवधि में इस मार्ग पर आवागमन की अनुमति होगी।