हिमाचल में सीधी भर्ती से भरे जाएंगे JOA IT के 70 फीसदी पद, अधिसूचना जारी

Edited By Vijay, Updated: 27 Sep, 2022 09:01 PM

70 percent posts of joa it will be filled by direct recruitment

हिमाचल प्रदेश में अब जेओए आईटी के 70 फीसदी पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा। इसके अलावा 20 फीसदी पद एलडीआर कोटे से भरे जाएंगे। ऐसे कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता जमा-2 होनी चाहिए तथा उनको इसके लिए हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी चयन आयोग...

सरकार ने भर्ती-पदोन्नति नियमों में किया संशोधन, 20 फीसदी एलडीआर कोटे व 10 फीसदी पद चतुर्थ श्रेणी पदोन्नति से भरे जाएंगे
शिमला (कुलदीप):
हिमाचल प्रदेश में अब जेओए आईटी के 70 फीसदी पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा। इसके अलावा 20 फीसदी पद एलडीआर कोटे से भरे जाएंगे। ऐसे कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता जमा-2 होनी चाहिए तथा उनको इसके लिए हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से परीक्षा आयोजित की जानी वाली परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कर्मचारियों की ङ्क्षहदी में टाइपिंग स्पीड 25 शब्द व अंग्रेजी में 20 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। इसके लिए भी अलग से परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। इसी तरह 10 फीसदी पदों को चतुर्थ श्रेणी से पदोन्नति के माध्यम से भरा जाएगा। इसके लिए भी जमा-2 की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। राज्य सरकार ने इसको लेकर भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन किया है। कार्मिक विभाग की तरफ से इस आशय संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई है। नए नियम राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी माने जाएंगे। 

भर्ती प्रक्रिया में अपनाया जाएगा ये रोस्टर
अधिसूचना के अनुसार भर्ती प्रक्रिया में 10 प्वाइंट रोस्टर को अपनाया जाएगा। इसमें सीधी भर्ती के लिए 1, 2, 3, 4, 6, 7 व 8, एलडीआर भर्ती में 5 व 10 तथा  पदोन्नति में 9 प्वाइंट को अपनाया जाएगा। पदोन्नत होने वाले प्रत्येक कर्मचारी को कठिन, दुर्गम एवं हार्ड एरिया में अपनी 1 बार सेवाएं देनी होंगी। अधिसूचना में कठिन, दुर्गम एवं हार्ड एरिया का भी उल्लेख किया गया है। 

पीडब्ल्यूडी में ड्राफ्ट्समैन के नियम भी संशोधित
सरकार की तरफ से लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ड्राफ्ट्समैन तृतीय श्रेणी के भर्ती एवं पदोन्नति नियम भी संशोधित किए गए हैं। इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है, जो राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद प्रभावी मानी जाएगी।

पैंशनर जन्म प्रमाण पत्र सत्यापित कर पाएंगे पंचायत सचिव 
राज्य सरकार ने पैंशनरों के जन्म प्रमाण पत्र को सत्यापित करने के लिए पंचायत सचिवों को अधिकृत किया है। इसको लेकर सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं। 

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