नाबालिगा के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को 20 वर्ष की कैद

Edited By Vijay, Updated: 01 Aug, 2024 08:26 PM

20 years imprisonment for raping a minor

नाबालिगा के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है।

धर्मशाला (ब्यूरो): नाबालिगा के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी को 10 हजार रुपए जुर्माना, जबकि जुर्माना अदा न करने की सूरत में 2 साल का साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक पोक्सो कोर्ट धर्मशाला अनिल शर्मा की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। जानकारी के अनुसार पुलिस थाना ज्वाली के अंतर्गत एक नाबालिगा की मां ने वर्ष 2021 में उसकी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्त्ता ने कहा था कि उसकी नाबालिग बेटी रात करीब 11.30 बजे बिना किसी को बताए घर से चली गई, जिसे हर जगह तलाश किया गया, लेकिन उसका कोई पता न चल पाया। पीड़िता का फोन भी बंद आ रहा था।

गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के दूसरे दिन पीड़िता ने अपनी मां के साथ पुलिस थाना आकर बताया कि अपने चाचा के डर से जंगल में भाग गई थी और गऊशाला में छिप गई थी, क्योंकि उसका चाचा उसकी मां के साथ गाली-गलौच करता था। इसी बीच दूसरे दिन पीड़िता फिर अपनी माता के साथ थाना पहुंची और बताया कि उसे क्षेत्र का ही एक अन्य युवक अपनी कार में जौंटा की तरफ ले गया था और रात भर गाड़ी में घुमाता रहा। इसके बाद अगले दिन होटल में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया। इस दौरान उसने उसे धमकी दी कि अगर वह इस बारे में किसी को बताएगी तो मार देगा।

पीड़िता ने डर के कारण यह बात किसी को भी नहीं बताई। इसके बाद पीड़िता ने हिम्मत जुटा कर अपनी सारी बात मां को बताई, जिसके बाद पीड़िता की मां ने अगले दिन थाना में शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद आरोपी को विभिन्न धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। इस केस में 20 गवाहों को पेश किया गया, जिसके आधार पर न्यायालय ने दोषी को उक्त सजा सुनाई।
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