नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को 10 साल का कठोर कारावास

Edited By prashant sharma, Updated: 27 Mar, 2021 12:00 PM

10 year rigorous imprisonment for raping a minor

उपमंडल शाहपुर के तहत पड़ते एक गांव की 16 साल की नाबालिग को अपने प्रेम जाल में फंसाकर घर से भगा ले जाने और अपने घर में रखकर उससे साथ दुष्कर्म करने के आरोपित के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने दोषी को 10 साल कठोर कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना की...

धर्मशाला (ब्यूरो) : उपमंडल शाहपुर के तहत पड़ते एक गांव की 16 साल की नाबालिग को अपने प्रेम जाल में फंसाकर घर से भगा ले जाने और अपने घर में रखकर उससे साथ दुष्कर्म करने के आरोपित के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने दोषी को 10 साल कठोर कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। इसके अलावा जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी का 6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि जिला कांगड़ा का एक व्यक्ति 20 जून 2014 को उपमंडल शाहपुर के एक गांव की 16 वर्षीय नाबालिग को घर से भगाकर ले गया था। नाबालिग के पिता ने थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में कहा गया था कि 20 जून को उनकी बेटी शाम के समय साथ लगते गांव के अपने मामा के यहां जाना कहकर गई थी। कुछ समय बाद उन्होंने बेटी के मामा से पूछा तो पता चला कि उनकी बेटी वहां नहीं पहुंची। उसके बाद पुलिस ने 25 जून को नाबालिग को व्यक्ति के घर से बरामद किया। पुलिस जांच के दौरान यह बात भी सामने आई है कि घर से भगाने में व्यक्ति के 7 परिचितों ने भी मदद की। नाबालिग की पूछताछ व मेडिकल में उसके साथ दुष्कर्म होने की पुष्टि हुई। पुलिस जांच के बाद स्पेशल जज कृष्ण कुमार की अदालत में पहुंचे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी एल.एम. शर्मा, कपिल देव शर्मा व आर.डी. चैधरी ने की। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में कुल 20 गवाह पेश किए गए। गवाहों के ब्यानों के आधार पर न्यायालय ने व्यक्ति को 10 साल कठोर कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना सजा सुनाई है।
 

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