Edited By Dishant Kumar, Updated: 22 Apr, 2021 09:32 PM
हमीरपुर जिला में किसी प्रकार का कर्फू नहीं लगाया गया है और केवल मात्र भीड कम करने के उदेश्य से ही हमीरपुर में नई नोटिफिकेशन जारी की गई है। कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि को देखते हुए जिलाधीश देबश्वेता बनिक ने आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत...
हमीरपुर जिला में किसी प्रकार का कर्फू नहीं लगाया गया है और केवल मात्र भीड कम करने के उदेश्य से ही हमीरपुर में नई नोटिफिकेशन जारी की गई है। कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि को देखते हुए जिलाधीश देबश्वेता बनिक ने आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत विशेष आदेश जारी किए हैं आदेशों के अनुसार जिला में अब सभी दुकानें केवल सुबह 6 से सायं 6 बजे तक ही खोली जा सकेंगी। मेडिकल और दवाईयों की दुकानें, होटल, रेस्तरां और ढाबों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। होटल, रेस्तरां और ढाबे रात दस बजे तक खुले रखे जा सकते हैं।