Edited By Vijay, Updated: 02 May, 2026 05:57 PM

सोलन जिला प्रशासन ने शहर में यातायात व्यवस्था को लेकर अहम आदेश जारी किए हैं। जिला दंडाधिकारी (डीएम) सोलन मनमोहन शर्मा ने जनहित में आदेश जारी करते हुए पुराना बस अड्डा से.....
सोलन (नरेश पाल): सोलन जिला प्रशासन ने शहर में यातायात व्यवस्था को लेकर अहम आदेश जारी किए हैं। जिला दंडाधिकारी (डीएम) सोलन मनमोहन शर्मा ने जनहित में आदेश जारी करते हुए पुराना बस अड्डा से पुराना उपायुक्त कार्यालय (डीसी ऑफिस) चौक की ओर जाने वाले यातायात के समय में बदलाव किया है।
जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी नए आदेशों के अनुसार अब पुराना बस अड्डा से पुराना उपायुक्त कार्यालय चौक की ओर यातायात का संचालन शाम 8:05 बजे से शुरू होगा। गौरतलब है कि पहले यह समय सीमा रात 08:15 बजे निर्धारित थी, जिसे अब 10 मिनट पहले कर दिया गया है। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यातायात के संबंध में अन्य सभी शर्तें 2 मार्च, 2026 को जारी आदेशों के अनुरूप ही रहेंगी। उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।
यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 तथा 117, सड़क नियमन नियम 1999 के नियम 15 तथा 17, और हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1999 के नियम 184 तथा 196 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं। वाहन चालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे संशोधित समय का पालन सुनिश्चित करें।
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