आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित बनाएं सभी उम्मीदवार, उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई

Edited By Swati Sharma, Updated: 10 May, 2026 05:24 PM

solan  all candidates must ensure compliance with the code of conduct

Solan News :  जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने शहरी एवं पंचायती राज निकाय-2026 के दृष्टिगत सभी उम्मीदवारों से आग्रह किया है कि आदर्श आचार संहिता की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित बनाएं। मनमोहन शर्मा ने कहा कि पारदर्शी एवं त्रुटिरहित...

Solan News :  जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने शहरी एवं पंचायती राज निकाय-2026 के दृष्टिगत सभी उम्मीदवारों से आग्रह किया है कि आदर्श आचार संहिता की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित बनाएं। मनमोहन शर्मा ने कहा कि पारदर्शी एवं त्रुटिरहित निर्वाचन स्वास्थ्य लोकतंत्र का महत्वपूर्ण अंग है और इस दिशा में उम्मीदवारों की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता की अनुपालना के लिए प्रचार, पोस्टर, झण्डों, सूचना पत्रों, होर्डिंग इत्यादि के उपयोग, बैठकों और निर्वाचन व्यय के विषय में आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। इनकी अनुपालना आवश्यक है। मनमोहन शर्मा ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के अनुसार किसी भी दल या उम्मीदवार या उनके समर्थकों अथवा अनुयायियों द्वारा किसी निजी या सार्वजनिक सम्पत्ति पर बिना अनुमति झण्डे, सूचना पत्र अथवा पोस्टर नहीं चिपकाए जाएंगे एवं नारे इत्यादि नहीं लिखे जाएंगे। अवहेलना पर हिमाचल प्रदेश खुले स्थान (विदरूपिता निवारण) अधिनियम 1985 के अन्तर्गत कार्रवाई की जा सकती है। निर्वाचन प्रचार के दौरान प्लास्टिक से बनी निर्वाचन सामग्री का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है।

मनमोहन शर्मा ने कहा कि सभी उम्मीदवारों के लिए आवश्यक है कि वह निर्वाचन परिणाम के एक सप्ताह के भीतर अपने पोस्टर एवं सूचना पत्र तथा झण्डे आदि हटाएं एवं उन्हें नष्ट करें। ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर केवल प्रातः 9.00 बजे से सांय 7.00 बजे तक अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित इससे भी कम समय के लिए प्रयोग किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया या आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री नहीं दर्शायी अथवा सुनाई जा सकेगी। मुद्रक व प्रकाशक के नाम व पते के बिना कोई भी पोस्टर, पेंफलेट, पत्रक एवं परिपत्र अथवा विज्ञापन नहीं छापा जा सकेगा। मनमोहन शर्मा ने कहा कि नियमानुसार ज़िला परिषद सदस्य के लिए व्यय सीमा 01 लाख रुपए, नगर निगम पार्षद के लिए व्यय सीमा 01 लाख रुपए, नगर परिषद सदस्य के लिए 75 हजार रुपए तथा नगर पंचायत सदस्य के लिए 50 हजार रुपए निर्धारित की गई है। व्यय का पूर्ण लेखा-जोखा रखना अनिवार्य है।

ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्रत्येक उम्मीदवार को निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के भीतर सम्बन्धित नियमों के अंतर्गत व्यय का सही लेखा निर्धारित प्रपत्र पर निर्धारित प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता का पालन कर पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया को पूर्ण रूप से सफल बनाया जा सकता है।

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