Edited By Vijay, Updated: 14 Aug, 2020 07:56 PM
हाईकोर्ट की ओर से एसएमसी शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने 2613 एमएमसी शिक्षकों की नियुक्तियों को नियमों के विरूद्ध करार देकर नियुक्तियां रद्द की हैं। भर्ती के खिलाफ दायर याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर व न्यायाधीश...
शिमला (ब्यूरो): हाईकोर्ट की ओर से एसएमसी शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने 2613 एमएमसी शिक्षकों की नियुक्तियों को नियमों के विरूद्ध करार देकर नियुक्तियां रद्द की हैं। भर्ती के खिलाफ दायर याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर व न्यायाधीश चंद्रभूषण बारोवालिया की खंडपीठ ने शुक्रवार को इस मामले पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह 6 महीनों के भीतर इनकी जगए नई भर्तियां करे।
मामले के अनुसार प्रार्थी कुलदीप कुमार व अन्य ने सरकार द्वारा स्टॉप गैप अरेंजमैंट के नाम पर एसएमसी भर्तियों को हाईकोर्ट में यह कहते हुए चुनौती दी थी कि एसएमसी शिक्षकों की नियुक्ति गैर-कानूनी है और यह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की सरासर अवहेलना है। प्रार्थियों की यह भी दलील थी कि एसएमसी शिक्षकों की भर्तियां भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के विपरीत हैं। इससे सभी को समान अवसर जैसे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है।
दूसरी तरफ एसएमसी अध्यापकों का कहना था कि वे वर्ष 2012 से हिमाचल के अति दुर्गम क्षेत्रों में बिना किसी रुकावट के अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उनका चयन प्रदेश सरकार द्वारा नियमों के तहत किया गया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह 6 महीनों के भीतर नियमों के तहत अध्यापकों की नियुक्तियां करे। हाईकोर्ट ने स्कूली बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई बाधित न हो, इसका भी विशेष ध्यान रखने को कहा है।