Edited By Kuldeep, Updated: 26 Sep, 2026 08:53 PM

प्रदेश सरकार ने सरकारी कॉलेजों के यूजीसी वेतनमान के तहत आने वाले वर्ष 2016 से पहले सेवानिवृत्त शिक्षकों और अन्य शिक्षण स्टाफ की पैंशन एवं पारिवारिक पैंशन को संशोधित करने के आदेश जारी किए हैं।
शिमला (ब्यूरो): प्रदेश सरकार ने सरकारी कॉलेजों के यूजीसी वेतनमान के तहत आने वाले वर्ष 2016 से पहले सेवानिवृत्त शिक्षकों और अन्य शिक्षण स्टाफ की पैंशन एवं पारिवारिक पैंशन को संशोधित करने के आदेश जारी किए हैं। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार पैंशन का संशोधन 1 जनवरी, 2016 से प्रभावी होगा। अधिसूचना के अनुसार पात्र सेवानिवृत्त शिक्षकों की संशोधित पैंशन उनके सेवानिवृत्ति के समय लागू वेतनमान के आधार पर निर्धारित की जाएगी।
संशोधित वेतन मैट्रिक्स के संबंधित स्तर से वेतन निर्धारण किया जाएगा। इसके बाद संशोधित वेतन का 50 प्रतिशत पैंशन और 30 प्रतिशत पारिवारिक पैंशन के रूप में निर्धारित की जाएगी। वेतन निर्धारण के दौरान उस समय लागू सरकार के नियमों और निर्देशों का पालन किया जाएगा। इसके लिए यूजीसी वेतनमान की तालिकाओं को आधार बनाया जाएगा।
अतिरिक्त भुगतान की होगी वसूली
सरकार ने स्पष्ट किया है कि पैंशन के गलत निर्धारण के कारण यदि किसी लाभार्थी को अधिक राशि का भुगतान हो जाता है तो उसे भविष्य की पैंशन से समायोजित या अन्य तरीके से वसूल किया जा सकेगा। इसके लिए पैंशनर और पारिवारिक पैंशनर से निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र लिया जाएगा।