Shimla: शराब लाइसैंस नियमों में बड़ा बदलाव, अब मोबाइल आऊटलेट्स के जरिए भी हो सकेगी बिक्री

Edited By Kuldeep, Updated: 18 Aug, 2026 07:29 PM

shimla liquor license changes

हिमाचल प्रदेश में शराब के लाइसैंस नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब मोबाइल आऊटलेट्स (एल-9ए) के जरिए भी शराब की बिक्री हो सकेगी।

शिमला (संतोष): हिमाचल प्रदेश में शराब के लाइसैंस नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब मोबाइल आऊटलेट्स (एल-9ए) के जरिए भी शराब की बिक्री हो सकेगी। इस संबंध में राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने शराब बिक्री के नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश लिकर लाइसैंस रूल्स, 1986 के नियम 38 (उप-नियम 38 (2ए) (11ए) (एच)) में बदलाव किए गए हैं। राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त (वित्तायुक्त) डा. अश्वनी कुमार शर्मा द्वारा जारी इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। यह संशोधन हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम 2011 और पंजाब आबकारी अधिनियम 1914 की विभिन्न धाराओं के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया है।

एल-9 लाइसैंसधारक अब अपने जोन के भीतर अन्य जिलों में मौजूद अपने कर्मियों को मोबाइल आऊटलेट्स (एल-9ए) के माध्यम से विदेशी शराब का कोटा बेच सकेंगे। विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यह अनुमति केवल विशेष परिस्थितियों में ही लागू होगी। मोबाइल आऊटलेट्स के माध्यम से शराब की बिक्री किसी भी महीने में 3 दिन से अधिक नहीं की जा सकेगी। यह बिक्री केवल उन्हीं स्थानों पर की जा सकेगी, जिन्हें संबंधित कलैक्टर द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित किया गया हो और जिसका स्पष्ट उल्लेख लाइसैंस में किया गया हो।

नए नियमों के तहत एल-9ए फॉर्म वाले लाइसैंसधारक को अलग आबकारी जोन में फॉर्म एल-9 में लाइसैंस अटैच करने की अनुमति दे दी गई है। फॉर्म एल-9ए में यह लाइसैंस उस संबंधित जोन के कलैक्टर द्वारा प्रदान किया जाएगा, जिसके अधिकार क्षेत्र में एल-9 लाइसैंस आता है। हालांकि, इसके लिए आबकारी आयुक्त की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी।

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