Edited By Vijay, Updated: 19 Mar, 2023 11:55 PM

कांगड़ा जिला के एक निजी स्कूल को मान्यता नवीनीकरण न करना भारी पड़ा है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने उक्त स्कूल से एक लाख रुपए जुर्माना वसूल किया है। शिक्षा विभाग की मानें तो 2 से 3 निजी स्कूल अभी और हैं, जिन्होंने भी बीते वर्ष स्कूल की मान्यता का...
धर्मशाला (नवीन): कांगड़ा जिला के एक निजी स्कूल को मान्यता नवीनीकरण न करना भारी पड़ा है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने उक्त स्कूल से एक लाख रुपए जुर्माना वसूल किया है। शिक्षा विभाग की मानें तो 2 से 3 निजी स्कूल अभी और हैं, जिन्होंने भी बीते वर्ष स्कूल की मान्यता का नवीनीकरण नहीं किया है तथा उन पर भी पनैल्टी लगाने की तैयारी की जा रही है। शैक्षणिक सत्र 2022-2023 के तहत मान्यता नवीनीकरण न करने पर स्कूल पर यह कार्रवाई की गई है। उक्त स्कूल को मान्यता का नवीनीकरण न करवाने पर नोटिस जारी किया गया था लेकिन नोटिस का कोई जवाव उक्त स्कूल की ओर से नहीं दिया गया, जिस कारण स्कूल को जुर्माना लगाया गया है।
शिक्षा विभाग अभी कुछ और स्कूलों की सूची तैयार कर रहा है जिन्होंने शैक्षणिक सत्र 2022-2023 के तहत मान्यता नहीं ली थी। शिक्षा का अधिकार 2009 तथा निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार हिमाचल प्रदेश नियम 2011 में निहित प्रावधानों के अनुसार पहली से आठवीं कक्षा वाले सभी निजी विद्यालयों को हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होता है।उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा मोहिंद्र कुमार ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2022-2023 के तहत मान्यता नवीनीकरण न करने पर निजी स्कूल से एक लाख रुपए रुपए जुर्माना किया है। कुछ और स्कूलों पर भी पनैल्टी लगाई जाएगी।
हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here
अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here