Edited By Swati Sharma, Updated: 22 Oct, 2026 05:50 PM

हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में दिवाली के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने पटाखों की बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल को लेकर दिशानिर्देश जारी किए हैं।
Una News : हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में दिवाली के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने पटाखों की बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल को लेकर दिशानिर्देश जारी किए हैं।
जिलाधिकारी जतिन लाल ने गुरूवार को कहा कि त्योहार के दौरान जिले में केवल 'हरित पटाखों' का भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि निर्धारित स्थानों पर पटाखों की दुकान लगाने के लिए संबंधित उपमंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। दुकानदारों को निर्धारित सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करना होगा। जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्रों में हरित पटाखों की बिक्री के लिए निर्धारित स्थान अधिसूचित करने का निर्देश दिया है। इन स्थानों पर संबंधित सरकारी अधिसूचनाओं, मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण संबंधी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। संबंधित एसडीएम को अपने क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता मानकों को बनाए रखना भी सुनिश्चित करना होगा।
आदेश के अनुसार, संबंधित एसडीएम से लाइसेंस लिए बिना कोई भी व्यक्ति हरित पटाखों का भंडारण या बिक्री नहीं कर सकेगा। अस्थायी लाइसेंस के लिए ई-जिला पोर्टल पर 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' सेवाओं के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। पटाखों की बिक्री और भंडारण के लिए बनाए गए स्टॉलों के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी और किसी भी संरक्षित स्थल से कम से कम 50 मीटर की दूरी रखना अनिवार्य होगा।
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