Himachal: चम्बा के इन 2 मेडिकल स्टोर पर लगा ताला, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

Edited By Vijay, Updated: 03 Jan, 2026 11:48 AM

raid on medical stores

स्वास्थ्य विभाग ने चम्बा शहर में नशीली व आदतन दवाओं की अवैध बिक्री करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ड्रग इंस्पैक्टर की अगुवाई में टीम ने पुलिस के साथ मिलकर दुकानों में दबिश दी।

चम्बा (काकू चौहान): स्वास्थ्य विभाग ने चम्बा शहर में नशीली व आदतन दवाओं की अवैध बिक्री करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ड्रग इंस्पैक्टर की अगुवाई में टीम ने पुलिस के साथ मिलकर दुकानों में दबिश दी। इस दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर 2 दुकानों को सील कर दिया है। 

बता दें कि टीम ने शहर के तीन प्रमुख मेडिकल स्टोर पर एक साथ औचक छापामारी की। जांच के दौरान साईं मेडिकल स्टोर चम्बा की गहन पड़ताल की गई। टीम ने स्टॉक रजिस्टर, बिक्री बिल, दवाओं की वैधता और रिकॉर्ड की जांच की, लेकिन यहां कोई भी संदिग्ध या नियम विरुद्ध गतिविधि सामने नहीं आई। सभी दस्तावेज सही पाए गए, जिससे स्टोर को क्लीन चिट दे दी गई।

इसके बाद भूरि सिंह म्यूजियम के निकट एक मेडिकल स्टोर की जांच के दौरान गंभीर अनियमितताएं उजागर हुईं। स्टोर के भौतिक स्टॉक और स्टॉक रजिस्टर में भारी अंतर पाया गया। स्टोर पर तैनात पंजीकृत फार्मासिस्ट द्वारा कुछ ऐसी दवाओं की पर्चियां प्रस्तुत की गईं, जिनकी बिक्री के बिल मौके पर उपलब्ध नहीं थे। टीम ने इसे गंभीरता से लेते हुए फर्म को रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए समय दिया। इसके साथ ही एनडीपीएस श्रेणी की दवाएं, प्रेगाबालिन आदि का पूरा स्टॉक, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत फॉर्म-15 में 20 दिनों के लिए फ्रीज कर दिया गया। वहीं स्टोर को सील कर दिया गया, स्टोर संचालक से 7 दिनों के भीतर रिकॉर्ड प्रस्तुत करने को कहा है। इसके लिए नोटिस जारी किया गया। 

इसके बाद एक और स्टोर संचालक पर कार्रवाई हुई। जांच में सामने आया कि दिसम्बर, 2025 में दर्ज एक मामले में व्यक्ति ने खुलासा किया था कि उसने टैपेंटाडोल दवाएं इसी स्टोर से खरीदी थीं। जांच के दौरान डीटीडीसी कूरियर से प्राप्त जानकारी में पाया गया कि मेडिकल स्टोर द्वारा टैपेंटाडोल की भारी खेप खरीदी गई थी, लेकिन मौके पर न तो स्टॉक मौजूद था और न ही बिक्री व खरीद के बिल उपलब्ध करवाए गए।
रिकॉर्ड प्रस्तुत न करने और पूर्व में अगस्त, 2024 में भी ड्रग्स एंड कॉस्मैटिक्स एक्ट, 1940 के तहत मामला दर्ज होने के कारण दोहराए गए उल्लंघन को देखते हुए ड्रग इंस्पैक्टर चम्बा ने स्टोर को सील कर दिया। 

सीएमओ चम्बा डॉ. जालम भारद्वाज ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला पुलिस के साथ मिलकर मेडिकल स्टोर्स की नियमित व औचक जांच की जा रही है। जांच में जहां भी स्टॉक, बिल या रिकॉर्ड में अनियमितता पाई जाएगी, वहां कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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