रक्षा विभाग के वाहनों के अतिरिक्त जैतून हरा रंग अन्य वाहनों पर वर्जित

Edited By prashant sharma, Updated: 14 Mar, 2021 11:12 AM

olive green color prohibited on other vehicles

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 121 (1) के प्रावधानों के अनुसार रक्षा विभाग के वाहनों के अतिरिक्त जैतून हरा रंग अन्य वाहनों पर पूर्णतयः वर्जित है।

धर्मशाला (ब्यूरो) : क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 121 (1) के प्रावधानों के अनुसार रक्षा विभाग के वाहनों के अतिरिक्त जैतून हरा रंग अन्य वाहनों पर पूर्णतयः वर्जित है। उन्होंने सभी वाहनों मालिकों को कहा है कि वह अपने वाहनों में जैतून हरे रंग का प्रयोग अपने वाहनों में न करें। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि यदि किसी ने अपने वाहनों में इस रंग का उपयोग किया है तो वह शीघ्र संबंधित पंजीयन प्राधिकरण के ध्यान में लाकर रंग बदलने के लिए आवेदन करें। उन्होंने बताया कि उक्त नियम की अवहेलना करने पर दोषी वाहन मालिक के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम, नियम के अंतर्गत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
 

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