पूर्व एक्सियन की हत्या व लूटपाट के दोषियों को काेर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Edited By Vijay, Updated: 23 Jan, 2020 11:02 PM

life imprisonment to the culprits of murder and robbery

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के पूर्व अधिशासी अभियंता की हत्या तथा उनकी पत्नी की हत्या के प्रयास करने वाले 3 आरोपियों पर दोष सिद्ध होने पर उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिला कांगड़ा के ज्वालामुखी में 29 जनवरी 2015 की रात को लूटपाट की मंशा से इस वारदात...

धर्मशाला (ब्यूरो): सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के पूर्व अधिशासी अभियंता की हत्या तथा उनकी पत्नी की हत्या के प्रयास करने वाले 3 आरोपियों पर दोष सिद्ध होने पर उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिला कांगड़ा के ज्वालामुखी में 29 जनवरी 2015 की रात को लूटपाट की मंशा से इस वारदात को अंजाम दिया गया था। आरोपियों ने इस दौरान पूर्व एक्सियन धर्मवीर धर्माणी तथा उनकी पत्नी संतोष धर्माणी को जलाने का भी प्रयास किया था। इस मामले में गिरफ्तार किए गए ज्वालामुखी के ही 3 आरोपियों पर दोष सिद्ध होने पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-2 धर्मशाला कृष्ण कुमार की अदालत ने दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस मामले की पैरवी जिला उप न्यायावादी संदीप अग्निहोत्री ने की।

यह है मामला

आईपीएच से रिटायर्ड धर्मवीर धर्माणी अपनी पत्नी के साथ ज्वालामुखी में रहते थे। 29 जनवरी, 2015 की रात को जब वह तथा उनकी पत्नी घर में सो रहे थे तो उन पर ज्वालामुखी तहसील के ही रोहित निवासी अंब उज्हेड़, रजत शर्मा निवासी डल डाकखाना कथोग तथा जौड़ा ताल से संबंध रखने वाले ईश्वर ने हथौड़े तथा स्पैनर (पाना) से दोनों पति-पत्नी पर वार किए। इस दौरान धर्मवीर धर्माणी की मौके पर ही मौत हो गई थी। इसके अलावा उनकी पत्नी संतोष धर्माणी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इतना ही नहीं, तीनों आरोपियों ने घर से कैश तथा जेवर सहित कीमती सामान चुराने के अलावा 4 सिलैंडरों को बिस्तर के पास रखकर वहां आग लगा दी। इस दौरान आग की आंच लगने से होश में आई संतोष धर्माणी ने आस-पड़ोस के लोगों को जानकारी दी।

देहरा पुल के नीचे से बरामद किए थे हथियार

इस हाई प्रोफाइल मामले में स्पैशल इन्वैस्टीगेश टीम ने जांच की थी तथा आरोपियों को पकड़ा था। इसके बाद तीनों आरोपियों को पकडऩे के बाद गहने बरामद किए गए। आरोपियों द्वारा वारदात में प्रयोग किए गए हथियारों को देहरा पुल के नीचे तथा मौके से ही चुराई गई पूर्व अधिकारी की मारुति कार को आरोपियों की शिनाख्त पर ढलियारा के जंगलों से बरामद किया था। मामले में पेश किए गए 41 गवाहों के बयानों के आधार पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-2 धर्मशाला की अदालत ने दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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