Edited By Vijay, Updated: 18 Jul, 2019 11:13 PM
करोड़ों रुपए के इंडियन टैक्नोमैक कंपनी घोटाले के मामले में प्रदेश हाईकोर्ट के आदेशों की अनुपालना करते हुए ई.डी. और सी.आई.डी. ने शपथ पत्र के माध्यम से अदालत को इंडियन टैक्नोमैक कंपनी की संपत्ति का ब्यौरा सौंप दिया है।
शिमला/नाहन: करोड़ों रुपए के इंडियन टैक्नोमैक कंपनी घोटाले के मामले में प्रदेश हाईकोर्ट के आदेशों की अनुपालना करते हुए ई.डी. और सी.आई.डी. ने शपथ पत्र के माध्यम से अदालत को इंडियन टैक्नोमैक कंपनी की संपत्ति का ब्यौरा सौंप दिया है। अदालत को बताया गया कि इंडियन टैक्नोमैक कंपनी की संपत्ति की नीलामी अनुसूची तय कर दी गई है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने इस मामले में 23 जुलाई तक ताजा स्टेटस रिपोर्ट तलब की है।
ई.टी.ओ. स्तर के 3 अफसरों की अग्रिम जमानत बढ़ी
इस बीच घोटाले में फंसे आबकारी एवं कराधान विभाग के ई.टी.ओ. स्तर के 3 अफसरों की वीरवार को हाईकोर्ट ने 9 अगस्त तक अग्रिम जमानत बढ़ा दी है। इन अफसरों को यह भी आदेश दिए गए हैं कि वे सी.आई.डी. द्वारा मांगे जाने वाला रिकार्ड भी जांच एजैंसी को उपलब्ध करवाएं। सी.आई.डी. के मुताबिक अफसर आज कोर्ट में पेश हुए थे। सी.आई.डी. के एस.पी. संदीप धवल ने बताया कि हाईकोर्ट ने कराधान विभाग के 3 अधिकारियों की अग्रिम जमानत बढ़ा दी है। कोर्ट के समक्ष अब इनको 9 अगस्त को पेश होना होगा।
ऑक्शन शैड्यूल बनाकर कोर्ट को दे विभाग
उधर, हाईकोर्ट ने इंडियन टैक्नोमैक परिसर की नीलामी के मामले में विभाग को आदेश दिया कि वह परिसर की नीलामी को लेकर ऑक्शन शैड्यूल बनाकर कोर्ट को दे। नीलामी की प्रक्रिया कोर्ट की निगरानी में होगी। विभाग के ए.डी.सी. जी.डी. ठाकुर ने बताया कि नीलामी को लेकर हाईकोर्ट ने ऑक्शन शैड्यूल बनाकर देने के आदेश दिए हैं। विभाग जल्द शैड्यूल बनाकर कोर्ट को सौंप देगा। ऑक्शन शैड्यूल में कंपनी की नीलाम होने वाली सम्पत्तियों का ब्यौरा भी शामिल होगा।
सी.आई.डी. 2 साल से कर रही घोटाले की जांच
गौरतलब है कि सी.आई.डी. इस बड़े घोटाले को लेकर पुलिस स्टेशन भराड़ी में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 468, 471, 201, 217, 218, 120 बी व भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13 (2) डी व 5 तथा 7 के तहत पिछले 2 साल से जांच कर रही है।