Kullu: कोर्ट ने सुनाया फैसला, नाबालिग लड़की से दरिंदगी करने वाले दोषी को 20 साल का कठोर कारावास

Edited By Vijay, Updated: 30 May, 2026 06:16 PM

convict sentenced to rigorous imprisonment for rape of minor girl

सत्र न्यायाधीश कुल्लू प्रकाश चंद राणा की अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी को कड़ी सजा सुनाई है। अदालत ने जिला कुल्लू के आरोपी ठाकुर दास पुत्र डोला राम को....

कुल्लू (ब्यूरो): सत्र न्यायाधीश कुल्लू प्रकाश चंद राणा की अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी को कड़ी सजा सुनाई है। अदालत ने जिला कुल्लू के आरोपी ठाकुर दास पुत्र डोला राम को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(3) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा भुगतने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही, दोषी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यदि दोषी इस जुर्माने की राशि को भरने में असमर्थ रहता है तो उसे 2 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास काटना होगा।

यह मामला अक्तूबर, 2022 का है। पीड़िता के पिता द्वारा पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार 11 अक्तूबर, 2022 को वे दोनों (पति-पत्नी) काम के सिलसिले में खेतों में गए हुए थे, तब आरोपी ठाकुर दास ने इसका फायदा उठाते हुए उनकी नाबालिग बेटी को बहलाया-फुसलाया और पास की ही एक दुकान से बीड़ी और खैनी लाने के बहाने भेजा। जब पीड़िता सामान लेकर वापस आई, तो आरोपी उसे जबरन अपने कमरे में ले गया और उसके साथ इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया। माता-पिता के घर लौटने पर सहमी हुई बेटी ने पूरी आपबीती उन्हें सुनाई, जिसके बाद अगले दिन उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

पीड़िता के पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस थाना सैंज में केस दर्ज किया गया। मामले की तफ्तीश के दौरान पुलिस टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी और पीड़िता के आवश्यक वैज्ञानिक नमूने एकत्र किए और उन्हें फोरैंसिक जांच के लिए लैब में भेजा। लैब से आई रिपोर्ट में पीड़िता से दुष्कर्म की पुष्टि हुई। जांच प्रक्रिया पूरी करने के बाद सैंज पुलिस ने अदालत के समक्ष चार्जशीट पेश की। मुकद्दमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में कुल 15 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। वैज्ञानिक साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने आरोपी कोदोषी करार दिया और उक्त सजा सुनाई।

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