Edited By Jyoti M, Updated: 19 Dec, 2025 11:30 AM

उपमंडल पधर के अधीन आने वाले ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने अपने बिजली बिल जमा नहीं करवाए हैं, वे 26 दिसम्बर तक बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित करें। यदि उपभोक्ता द्वारा इस तिथि तक भी बिल जमा नहीं करवाए गए तो ऐसे उपभोक्ताओं को नियमानुसार डिफाल्टर नोटिस जारी...
पधर, (किरण): उपमंडल पधर के अधीन आने वाले ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने अपने बिजली बिल जमा नहीं करवाए हैं, वे 26 दिसम्बर तक बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित करें। यदि उपभोक्ता द्वारा इस तिथि तक भी बिल जमा नहीं करवाए गए तो ऐसे उपभोक्ताओं को नियमानुसार डिफाल्टर नोटिस जारी किया जाएगा। इसके पश्चात भी भुगतान न होने की स्थिति में संबंधित उपभोक्ताओं की बिजली आपूर्ति काट दी जाएगी।
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड उपमंडल पधर के सहायक अभियंता ईं. नितिन चंदेल ने बताया कि कनैक्शन पुनः जोड़ने के लिए उपभोक्ताओं को आर.सी.ओ. शुल्क के रूप में 250 से 500 रुपए तक की अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा।