Edited By Swati Sharma, Updated: 18 Jun, 2026 10:49 AM

हिमाचल डेस्क : हिमाचल प्रदेश के एक न्यायिक अधिकारी ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि कॉलेजियम ने उनसे कनिष्ठ अधिकारियों के नाम की सिफारिश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति के लिए की है। उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने...
हिमाचल डेस्क : हिमाचल प्रदेश के एक न्यायिक अधिकारी ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि कॉलेजियम ने उनसे कनिष्ठ अधिकारियों के नाम की सिफारिश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति के लिए की है।
उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने दो जून को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर तीन न्यायिक अधिकारियों --चिराग भानु सिंह, भूपेश शर्मा और योगेश जसवाल-- की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के सामने बुधवार को इस मामले का उल्लेख किया गया।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध करते हुए कहा, ''कॉलेजियम ने केंद्र सरकार को मुझसे (याचिकाकर्ता से) कनिष्ठ अधिकारियों के नामों की सिफारिश की है।'' प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि वह इस मामले पर गौर करेंगे।
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