शिमला के सील्ड और रिस्ट्रिक्टेड रोड पर बिना परमिट वाहन चलाने पर लगेगा भारी जुर्माना, 5 गुना महंगी हुई पास फीस

Edited By Vijay, Updated: 31 Mar, 2026 07:41 PM

heavy fine will be imposed for driving vehicle on sealed and restricted roads

शिमला की सील्ड व रिस्ट्रिक्टेड सड़कों पर अब बिना परमिट के वाहन चलाने पर 5000 रुपए से लेकर 10000 रुपए जुर्माना होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में इस उद्देश्य से शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक...

शिमला (कुलदीप): शिमला की सील्ड व रिस्ट्रिक्टेड सड़कों पर अब बिना परमिट के वाहन चलाने पर 5000 रुपए से लेकर 10000 रुपए जुर्माना होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में इस उद्देश्य से शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2026 को पेश किया। नए प्रावधानों के अनुसार अब शिमला की सील्ड व रिस्ट्रिक्टेड सड़कों पर वाहन चलाने के लिए परमिट लेना महंगा होगा। अभी तक इसके लिए आवेदन शुल्क 100 रुपए निर्धारित था, जिसे सरकार ने बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया है।

बिना परमिट के बंधित सड़कों पर वाहन लेकर आने वालों को संशोधन के बाद 10 हजार रुपए जुर्माना देना होगा, साथ ही प्रतिबंधित सड़कों पर बगैर परमिट के वाहन लाने पर 5 हजार रुपए जुर्माना देना होगा। इससे पहले जुर्माने की दरें 3 हजार रुपए तय थीं। इसी तरह बंधित सड़कों पर सालाना परमिट फीस 2500 रुपए से बढ़ाकर 10 हजार रुपए की गई है।

इसके अलावा सील्ड रोड पर प्रतिदिन परमिट शुल्क 200 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए करने का प्रावधान है। इसके लिए दिए जाने वाले पास की शर्तों का उल्लंघन करने पर 2000 रुपए जुर्माना या 10 दिन की जेल की सजा का प्रावधान किया है। साथ ही अन्य नियम तोड़ने पर 3000 रुपए जुर्माना या 15 दिन की जेल हो सकती है। मौके पर चालान कंपाऊंडिंग की सुविधा भी रहेगी, जिसमें आधा जुर्माना देकर मामला निपटाया जा सकेगा। सरकार का मानना है कि पिछले 20 वर्ष में जुर्माने और फीस बहुत कम थी, जिससे लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। इस कारण शिमला के मॉल रोड तक वाहन पहुंच रहे थे।

महिलाओं को स्टांप शुल्क में छूट संबंधी विधेयक पारित
हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को स्टांप शुल्क में छूट देने संबंधी विधेयक को सदन से पारित कर दिया गया। इस उद्देश्य से विधानसभा में भारतीय स्टांप (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2026 को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार एक ही पूर्वज के वंशज अथवा ब्लड रिलेशन में संबंधित व्यक्तियों को संपत्ति के लेन-देन पर 100 रुपए से 1000 रुपए तथा संपत्ति के बाजार मूल्य का 0.05 फीसदी के समान स्टांप शुल्क देना होगा। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति ब्लड रिलेशन में नहीं आते उनके साथ संपत्ति के लेन-देन पर 100 रुपए से 1000 रुपए व संपत्ति के न्यूनतम मूल्य पर 0.05 फीसदी स्टांप शुल्क के अलावा संपत्ति के उच्चतर मूल्य व न्यूनतम मूल्य के अंतर की राशि पर स्टांप शुल्क देना होगा।

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