Edited By Swati Sharma, Updated: 19 May, 2026 01:07 PM

Hamirpur News : हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर नगर निगम के आयुक्त राकेश शर्मा ने सभी दुकानदारों, होटल मालिकों, शोरूम संचालकों, क्लीनिक मालिकों और नगर निगम की सीमा के भीतर स्थित विभिन्न छोटे-बड़े प्रतिष्ठानों के माध्यम से व्यापार करने वाले व्यापारियों से...
Hamirpur News : हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर नगर निगम के आयुक्त राकेश शर्मा ने सभी दुकानदारों, होटल मालिकों, शोरूम संचालकों, क्लीनिक मालिकों और नगर निगम की सीमा के भीतर स्थित विभिन्न छोटे-बड़े प्रतिष्ठानों के माध्यम से व्यापार करने वाले व्यापारियों से 30 जून तक अपना ट्रेड लाइसेंस लेने की अपील की है।
शर्मा ने मंगलवार को कहा कि इन लाइसेंसों को प्राप्त करने की समय सीमा पहले 15 मई तय की गयी थी, लेकिन स्थानीय व्यापारियों के अनुरोध पर नगर निगम ने इस अवधि को बढ़ाकर 30 जून कर दिया है। उन्होंने कहा कि जिन व्यापारियों ने अभी तक अपना ट्रेड लाइसेंस नहीं लिया है, तो वे 30 जून तक इसे ऑनलाइन -लोक मित्र केंद्रों के माध्यम से- लेना सुनिश्चित करें।
आयुक्त ने कहा कि यदि व्यापारियों को ऑनलाइन लाइसेंस प्राप्त करने में कोई कठिनाई होती है, तो वे नगर निगम कार्यालय जाकर ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। शर्मा ने यह भी कहा कि जो भी व्यापारी 30 जून तक अपना ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करने में विफल रहेगा, उसे मासिक जुर्माना देना होगा।
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