खाद्य विभाग की कार्रवाई, 3 माह में 15 सैंपल फेल, 52 हजार का जुर्माना

Edited By Kuldeep, Updated: 24 Feb, 2020 04:46 PM

hamirpur food department action sample fail

खाद्य सुरक्षा विभाग ने गत 3 माह में कुल 41 विभिन्न खाद्य सामग्रियों के सैंपल भरे थे, जिनमें से 15 सैंपल फेल हो चुके हैं।

हमीरपुर, (शिवम): खाद्य सुरक्षा विभाग ने गत 3 माह में कुल 41 विभिन्न खाद्य सामग्रियों के सैंपल भरे थे, जिनमें से 15 सैंपल फेल हो चुके हैं। इस दौरान दूध, मिठाई, पनीर व बिस्कुट आदि के विभिन्न सैंपल फेल हुए हैं, जिसके चलते जिला भर में मिलने वाली खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। लोगों की मानें तो धड़ाधड़ सैंपल फेल होने के कारण जिला में मिलने वाली खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता पर भरोसा कर पाना मुश्किल हो रहा है। इस दौरान भोटा, रंगस, भोरंज व हमीरपुर के मुख्य बाजारों से भरे गए सैंपल फेल हुए हैं। इसके अलावा मोबाइल वैन जांच के दौरान भी जिला के विभिन्न बाजारों में कुल 5 सैंपल फेल हुए हैं, जिसमें दूध, सॉस व जूस के सैंपल शामिल हैं। जानकारी के अनुसार विभाग द्वारा फेल हुए 15 सैंपल के मामले में अभी तक 3 मामलों में ही कार्रवाई करते हुए कुल 52 हजार रुपए का जुर्माना डाला गया है। इस दौरान पनीर सैंपल फेल में 20 हजार रुपए, मिल्क केक सैंपल फेल में 20 हजार रुपए व पेठे का सैंपल होने के मामले में 12 हजार रुपए का जुर्माना डाला गया है। अन्य मामलों में से कुछ मामलों को कोर्ट में पेश किया जाएगा।

16 अन्य सैंपल भरे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है

अन्य मामलों में विभाग द्वारा संबंधित दुकानदार को नोटिस जारी किए गए हैं। जानकारी के अनुसार विभाग द्वारा हाल ही में जिला के विभिन्न कस्बों में से 16 अन्य सैंपल भरे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। रिपोर्ट आने के बाद ही विभाग द्वारा आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सहायक आयुक्त अरुण चौहान खाद्य सुरक्षा विभाग हमीरपुर ने कहा है कि गत माह में विभाग द्वारा 41 सैंपल भरे गए थे, जिनकी रिपोर्ट विभाग को मिल चुकी है। इस दौरान कुल 15 सैंपल फेल हुए हैं व नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मोबाइल वैन जांच के दौरान 5 सैंपल फेल हुए हैं

दोबारा सैंपल फेल हुआ तो बंद हो सकता है खाद्य पदार्थ

 अगर किसी विक्रेता की खाद्य सामग्री का दोबारा कोई सैंपल भरा जाता है व सैंपल दोबारा फेल होता है तो विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए उक्त पदार्थ की सप्लाई को बंद भी करवाया जा सकता है। इसके साथ ही जुर्माने के रूप में उक्त विक्रेता से नियमानुसार भारी राशि वसूल की जा सकती है।

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