हमीरपुर में उड़न दस्ते की बड़ी कार्रवाई, खुली सिगरेट बेचने पर 2 दुकानदारों पर लगाया 10 हजार का जुर्माना

Edited By Swati Sharma, Updated: 03 Jun, 2026 06:25 PM

two shopkeepers fined 10 000 in hamirpur for selling loose cigarettes

Hamirpur News : जिला हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश खुली सिगरेट एवं बीड़ी की बिक्री निषेध और सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों के खुदरा व्यापार विनियमन अधिनियम, 2016 और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को रोकने के लिए बनाए गए कोटपा एक्ट, 2003 की अनुपालना...

Hamirpur News : जिला हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश खुली सिगरेट एवं बीड़ी की बिक्री निषेध और सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों के खुदरा व्यापार विनियमन अधिनियम, 2016 और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को रोकने के लिए बनाए गए कोटपा एक्ट, 2003 की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए गठित जिला स्तरीय उड़न दस्ते ने बुधवार को कई व्यापारिक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अजय अत्री ने बताया कि औचक निरीक्षण के दौरान कोट क्षेत्र के दो दुकानदारों को हिमाचल प्रदेश खुली सिगरेट एवं बीड़ी की बिक्री निषेध और सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों के खुदरा व्यापार विनियमन अधिनियम, 2016 की धारा 3 के तहत कुल दस हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। इसके अलावा कोटपा एक्ट, 2003 की धारा 4 के तहत भी एक चालान करके 600 रुपये का जुर्माना किया गया। इस उड़न दस्ते में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अजय अत्री के अलावा खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. अभिषेक ठाकुर, एएसआई प्रकाश चंद और संदीप कुमार भी शामिल रहे।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जिला में इन दोनों अधिनियमों को सख्ती से लागू किया जा रहा है और आने वाले दिनों में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार औचक निरीक्षण किए जाएंगे।


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