Kangra: 7.86 ग्राम चिट्टा रखने के मामले में आरोपी को 5 वर्ष का कठोर कारावास

Edited By Kuldeep, Updated: 27 Aug, 2026 07:57 PM

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बोहड़ में 7.86 ग्राम चिट्टा बरामद होने के मामले में धर्मशाला की विशेष अदालत ने आरोपी नसीब सिंह को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

धर्मशाला (ब्यूरो): बोहड़ में 7.86 ग्राम चिट्टा बरामद होने के मामले में धर्मशाला की विशेष अदालत ने आरोपी नसीब सिंह को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। विशेष न्यायाधीश जसवंत सिंह ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने नसीब सिंह को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत दोषी माना। अभियोजन के अनुसार 4 मई 2022 को पुलिस टीम बोहड़ के पास गश्त पर थी। इसी दौरान लाल रंग की जैकेट पहने नसीब सिंह को पुलिस ने आते देखा। पुलिस के अनुसार, वह पुलिस को देखकर भागने लगा और भागते समय सड़क किनारे झाड़ियों में एक पॉलीथीन पैकेट फैंक दिया। पैकेट की जांच करने पर उसमें 7.86 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने 13 गवाह पेश किए। अदालत ने स्वतंत्र गवाह रविंद्र सिंह सहित पुलिस कर्मियों की गवाही, जब्ती प्रक्रिया और एसएफएसएल जुंगा की रिपोर्ट को विश्वसनीय माना। फोरैंसिक जांच में बरामद पदार्थ को डायएसिटिल मॉर्फिन (चिट्टा) पाया गया। अदालत ने बचाव पक्ष की ओर से बरामदगी और सील से संबंधित उठाई गई आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी के कब्जे से चिट्टा बरामद होने का मामला संदेह से परे साबित किया है। फैसले के बाद अदालत ने नसीब सिंह को पांच साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई तथा जुर्माना न भरने पर एक वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास का आदेश दिया। जांच और ट्रायल के दौरान जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने का भी आदेश दिया गया।

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