Una: नशीली दवाओं के सौदागर पर विभाग की बड़ी कार्रवाई, मेडिकल स्टोर सील...नारकोटिक्स लाइसैंस रद्द

Edited By Vijay, Updated: 28 Apr, 2026 07:34 PM

department take major action against drug dealer

ऊना जिले के उपमंडल अम्ब के तहत धुसाड़ा में पकड़ी गई नशीली एवं प्रतिबंधित दवाइयों के मामले में हुई कार्रवाई के तहत ड्रग कंट्रोल विभाग ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए गोंदपुर बनेहड़ा स्थित आरोपी के मेडिकल स्टोर को सील कर दिया।

अम्ब (अश्विनी): ऊना जिले के उपमंडल अम्ब के तहत धुसाड़ा में पकड़ी गई नशीली एवं प्रतिबंधित दवाइयों के मामले में हुई कार्रवाई के तहत ड्रग कंट्रोल विभाग ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए गोंदपुर बनेहड़ा स्थित आरोपी के मेडिकल स्टोर को सील कर दिया। विभाग ने आरोपी का नारकोटिक्स लाइसैंस स्थायी रूप से रद्द कर दिया है जबकि रिटेल लाइसैंस को 15 दिनों के लिए निलंबित किया गया है।

असिस्टैंट डायरैक्टर ड्रग कंट्रोल अनूप शर्मा द्वारा जारी आदेशों के अनुसार यह कार्रवाई 10 फरवरी को धुसाड़ा में पकड़ी गई भारी मात्रा में नशीली दवाइयों के मामले में की गई है। उल्लेखनीय है कि उस दिन धुसाड़ा में अम्ब पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक कार को रोककर तलाशी ली थी, जिसमें से 31800 ट्रामाडोल टैबलेट, 3735 अल्प्राजोलम टैबलेट और 8000 प्रेगाबालिन टैबलेट बरामद की गई थीं।

पुलिस ने मौके पर वाहन चालक एवं मालिक संजीव कुमार (42) निवासी गांव गोंदपुर बनेहड़ा (वर्तमान पता सैक्टर-44बी, चंडीगढ़) को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 22, 61 और 85 के तहत मामला दर्ज किया था। इसके उपरांत जांच के दौरान पुलिस ने जौनपुर (उत्तर प्रदेश) में छापेमारी कर हिमाचल प्रदेश को नशीली दवाइयों की सप्लाई करने वाले दो अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। फिलहाल इस मामले में तीनों आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं।

दवाइयों के रिकॉर्ड और दस्तावेजों में मिली थीं अनियमितताएं
उधर, ड्रग इंस्पैक्टर रजत शर्मा ने बताया कि विभाग द्वारा मेडिकल स्टोर की जांच के दौरान दवाइयों के रिकॉर्ड और दस्तावेजों में कई प्रकार की अनियमितताएं पाई गईं। इसके चलते नियमानुसार सख्त कार्रवाई करते हुए स्टोर को सील किया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध रूप से नशीली दवाइयों के कारोबार में संलिप्त लोगों में हड़कंप मच गया है, साथ ही विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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