Shimla: पिकअप में अगवा कर नाबालिग से की थी दरिंदगी, कोर्ट ने 2 दोषियों को सुनाई 20-20 साल की सजा

Edited By Vijay, Updated: 26 Sep, 2026 05:23 PM

court decision

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पोक्सो कोर्ट) किन्नौर स्थित रामपुर ने एक नाबालिग लड़की के साथ हुई दरिंदगी के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मामले में 2 आरोपियों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10-10 हजार...

रामपुर बुशहर (संतोष): अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पोक्सो कोर्ट) किन्नौर स्थित रामपुर ने एक नाबालिग लड़की के साथ हुई दरिंदगी के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मामले में 2 आरोपियों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी तबरेज आलम उर्फ बिराज तथा लखिन्द्र उर्फ लक्की को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया है।

उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि घटना 26 सितम्बर, 2025 की शाम करीब 8 बजे की है। पीड़िता अपनी पड़ोसी लड़की के साथ रामलीला देखने समीप के मैदान में गई थी। रात करीब साढ़े 9 बजे जब वह अकेली अपने क्वार्टर की ओर लौट रही थी, तब सड़क पर एक पिकअप वाहन उसके सामने रुका। आरोपी तबरेज आलम ने पीड़िता को जबरन वाहन में खींचकर बिठा लिया। इसके बाद दोनों आरोपी उसे जंगल की ओर ले गए और वहां मासूम के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया।

पीड़िता के चिल्लाने के बाद आरोपी उसे सड़क पर उतार कर फरार हो गए थे। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने गहनता से जांच की और चालान कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने कुल 15 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए। पुख्ता सबूतों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप सही पाए जाने पर यह सख्त सजा सुनाई है। सरकार की ओर से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की।

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