कंडक्टर भर्ती घोटाला : HRTC के CGM को हाईकोर्ट से मिली अंतरिम अग्रिम जमानत

Edited By Vijay, Updated: 19 Jun, 2019 10:59 PM

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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 2003 कंडक्टर भर्ती घोटाले के आरोपी एच.आर.टी.सी. के मुख्य महाप्रबंधक एच.के. गुप्ता को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है, जिस कारण फिलहाल उसकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है।

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 2003 कंडक्टर भर्ती घोटाले के आरोपी एच.आर.टी.सी. के मुख्य महाप्रबंधक एच.के. गुप्ता को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है, जिस कारण फिलहाल उसकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। न्यायाधीश संदीप शर्मा की एकलपीठ ने एच.के. गुप्ता द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका की प्रारम्भिक सुनवाई के पश्चात उपरोक्त आदेश पारित किए। मामले के अनुसार प्रार्थी पर वर्ष 2003 हुई कंडक्टर भर्ती में अनियमितताएं बरतने का आरोप है।

इस कारण सदर थाना शिमला में 14 मार्च, 2017 को भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी व भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13 (आई) डी के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। कोर्ट ने प्रार्थी को 25000 रुपए का निजी व उतनी ही राशि का उसके जमानती द्वारा मुचलका पेश करने और जांच अधिकारी के समक्ष वीरवार को सुबह 11 बजे पेश होने के आदेश दिए हैं। मामले पर आगामी सुनवाई 10 जुलाई को होगी।

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