HP Panchayat Election : कांगड़ा में हथियार रखने पर पूर्ण प्रतिबंध, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए सख्त आदेश

Edited By Swati Sharma, Updated: 30 Apr, 2026 05:43 PM

complete ban on possession of weapons in kangra ahead of elections

Kangra News : हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में आगामी नगर निगम और पंचायती राज के चुनाव को शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से हथियार रखने पर पाबंदी लगा दी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट हेमराज बैरवा ने कांगड़ा जिले में...

Kangra News : हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में आगामी नगर निगम और पंचायती राज के चुनाव को शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से हथियार रखने पर पाबंदी लगा दी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट हेमराज बैरवा ने कांगड़ा जिले में आग्नेयास्त्रों और अन्य घातक हथियारों को साथ रखने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है।

लाइसेंसी हथियार धारकों को दिए गए ये निर्देश

बैरवा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्देश दिया है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों को छोड़कर, किसी भी अन्य व्यक्ति को जिले की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार का हथियार साथ रखने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने सभी लाइसेंसी हथियार धारकों को भी निर्देश दिया है कि वे बिना किसी देरी के अपने हथियार निकटतम पुलिस थाने या किसी अधिकृत हथियार डीलर के पास जमा करा दें।

आदेश तत्काल प्रभाव से लागू

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और पंचायती राज चुनावों के परिणाम घोषित होने तक प्रभावी रहेगा। इसका उद्देश्य कानून-व्यवस्था बनाए रखना और स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करना है।

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