मणिकर्ण में रिवाल्वर दिखाकर बस चालक को धमकाने वाले पंजाब के सैलानी पर मामला दर्ज, SIT करेगी जांच

Edited By Vijay, Updated: 26 Jun, 2024 04:02 PM

case file against tourist of punjab

कुल्लू जिला की धार्मिक पर्यटन नगरी मणिकर्ण में पिछले कल पंजाब के एक सैलानी द्वारा निजी बस चालक को रिवाल्वर दिखाकर डराने-धमकाने के मामले में पुलिस ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है

कुल्लू (दिलीप): कुल्लू जिला की धार्मिक पर्यटन नगरी मणिकर्ण में पिछले कल पंजाब के एक सैलानी द्वारा निजी बस चालक को रिवाल्वर दिखाकर डराने-धमकाने के मामले में पुलिस ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है तथा स्पैशल इन्वैस्टिगेशन टीम का गठन कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एसपी कुल्लू डॉ. कार्तिकेयन गोकुल चंद्रन ने कहा कि पिछले कल मणिकर्ण में घटी इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। छानबीन के बाद पाया गया कि इनोवा गाड़ी (पीबी 35वाई-9990) के चालक जितेंद्र सिंह निवासी मनसा जिला पंजाब ने निजी बस के ड्राइवर को रिवाल्वर निकाल कर धमकाया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 504, 506 और आर्म्स एक्ट 25 के तहत मामला दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस की टीम पंजाब में जाकर व्यक्ति से पूछताछ करेगी और इस मामले में सभी दस्तावेजों की छानबीन कर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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