चालक की लापरवाही से हुई थी 3 लोगों की मौत, अब जाएगा जेल

Edited By kirti, Updated: 24 Oct, 2019 01:48 PM

careless drive

लापरवाही से वाहन खड़ा करने के बाद खाई में जा गिरने से हुई 3 लोगों की मौत का दोष सिद्ध होने पर दोषी चालक को 2 साल की सख्त सजा हुई। यह सजा विशेष न्यायाधीश जे.के. शर्मा की अदालत ने सुनाई। उन्होंने दोषी को 10 हजार रुपए जुर्माना भरने की भी सजा सुनाई है।...

धर्मशाला (नरेश): लापरवाही से वाहन खड़ा करने के बाद खाई में जा गिरने से हुई 3 लोगों की मौत का दोष सिद्ध होने पर दोषी चालक को 2 साल की सख्त सजा हुई। यह सजा विशेष न्यायाधीश जे.के. शर्मा की अदालत ने सुनाई। उन्होंने दोषी को 10 हजार रुपए जुर्माना भरने की भी सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी राजेश वर्मा के मुताबिक 5 मई, 2014 को क्षेत्रीय चिकित्सालय धर्मशाला में देशराज निवासी कोटला चमियारा तहसील धर्मशाला ने बयान कलमबद्ध करवाया कि इसी दिन सुबह 9 बजे चाचा के बेटे अमर सिंह की सेवानिवृत्ति पर विंगर गाड़ी बुक करवाकर शाहपुर लेने के लिए उसका चाचा जगो राम, सुमना देवी, प्रीतम सिंह, पिंकी, अमर सिंह की पत्नी छाया, ओंकार व अमन गाड़ी में जा रहे थे।

इसी दौरान रास्ते में विंगर गाड़ी के चालक एवं मालिक विनय कुमार ने बिना हैंडब्रेक व टायरों में पत्थर लगाए गाड़ी खड़ी करके उतर गया। हालांकि इस दौरान चालक को हैंडब्रेक लगाने के साथ गाड़ी के पिछले टायर में पत्थर लगाने के लिए भी कहा था लेकिन उसे इसे अनसुना कर दिया। इसके बाद गाड़ी रिवर्स होकर पीछे खाई में जा गिरी। मौके पर मौजूद लोगों ने खाई से निकाला और एम्बुलैंस से अस्पताल ले आए। अस्पताल में जगो राम व सुमना देवी की मौत हो गई जबकि छाया ने टांडा में दम तोड़ दिया और 5 लोग घायल हुए। बयानों के आधार पर पुलिस थाना मैक्लोडगंज में मामला दर्ज किया गया। पुलिस छानबीन के बाद मामला विशेष न्यायाधीश की अदालत में पहुंचा। इस मामले की पैरवी जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने की। उन्होंने बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह पेश किए गए। विशेष न्यायाधीश जे.के. शर्मा ने बुधवार को आरोपी चालक विनय कुमार को गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाया, जिसके चलते उसे 2 साल की सख्त कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई।

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