Edited By Vijay, Updated: 16 Aug, 2024 06:03 PM
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट किन्नौर स्थित रामपुर ने नाबालिगा से दुराचार के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
रामपुर बुशहर (नोगल): अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट किन्नौर स्थित रामपुर ने नाबालिगा से दुराचार के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी गौतम नेगी (26) पुत्र लोबजंग, गांव बरी तहसील निचार जिला किन्नौर का निवासी है। इस फैसले की जानकारी जिला उपन्यायवादी कमल चंदेल ने दी है। उन्होंने बताया कि 25 मई 2020 को आरोपी ने पीड़िता, जिसकी 14 वर्ष थी, उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ अपने गांव बरी ले गया। जहां से वह उसे एक गाड़ी में लिफ्ट लेकर भावानगर ले गया। यहां पर आरोपी, पीड़िता को अपने दोस्त के कमरे में ले गया।
इस दौरान आरोपी ने रात को नाबालिगा के साथ शारीरिक सम्बंध बनाए। इसके बाद आरोपी नाबालिगा को भावानगर से ब्रदाश ले गया, जहां पर भी आरोपी पीड़िता के साथ रिश्तेदार के घर में रुका। इस दौरान भी आरोपी ने नाबालिगा से शारीरिक सम्बंध बनाए। इस दौरान नाबालिगा के परिजनों ने लापता की शिकायत दर्ज की। इसके बाद 28 मई 2020 को पुलिस ने दोनों को आरोपी की दोगरी में गिरफ्तार किया।
गौरतलब है कि पीड़िता की आयु 14 वर्ष होने के कारण अपराध की गम्भीरता अधिक मानी गई। पुलिस ने न्यायालय में 25 गवाहों को पेश किया। इसके बाद न्यायालय ने आरोपी को नाबालिगा को भगाने व शारीरिक संबंध बनाने के जुर्म में 20 वर्ष कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। न्यायालय में इस मुकद्दमे की पैरवी जिला उपन्यायवादी केएस जरयाल व कमल चंदेल ने की।
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