Hamirpur: चरस रखने के आरोप में युवक को 25 दिन की सजा

Edited By Vijay, Updated: 28 Nov, 2024 08:06 PM

young man sentenced for possessing hashish

भोरंज क्षेत्र के एक युवक को चरस रखने के आरोप में अदालत ने 25 दिन के कारावास की सजा सुनाई है।

हमीरपुर (अजय): भोरंज क्षेत्र के एक युवक को चरस रखने के आरोप में अदालत ने 25 दिन के कारावास की सजा सुनाई है। एलडी सैशन जज हमीरपुर सचिन रघु की अदालत ने भोरंज क्षेत्र के अश्विनी कुमार को दोषी करार देते हुए 25 दिन की सजा और 5000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

जुर्माना अदा न करने पर उसे 2 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास काटना होगा। मामले की सुनवाई डिप्टी ड्रिस्ट्रिक्ट एटॉर्नी राहुल चोपड़ा और एलडी असिस्टैंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर विशाल दीपक ने की। इस मामले में 13 लोगों की गवाही हुई है।
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