सवा 3 किलो चरस के साथ पकड़ी महिला को 10 साल का कठोर कारावास, भरना पड़ेगा एक लाख का जुर्माना

Edited By Vijay, Updated: 24 Jun, 2022 11:12 PM

woman gets 10 years rigorous imprisonment

जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश-2 राजेंद्र कुमार की अदालत ने कुल्लू जिले के गांव तांदला व डाकघर कराड़सू की मालतू देवी को 10 साल के कठोर कारावास तथा एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

कुल्लू (ब्यूरो): जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश-2 राजेंद्र कुमार की अदालत ने कुल्लू जिले के गांव तांदला व डाकघर कराड़सू की मालतू देवी को 10 साल के कठोर कारावास तथा एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जिला न्यायवादी कुल्लू एनएस चौहान के अनुसार 4 फरवरी, 2018 को पुलिस स्टेशन कुल्लू के हैड कांस्टेबल सूरज ठाकुर के नेतृत्व में पुलिस दल परमेश गांव के बुधानी नाला के समीप नाका लगाकर बैठा था। करीब एक बजे दोपहर मालतू देवी मबतन की ओर से पैदल आ रही थी। 

पुलिस को शंका हुई कि वह कोई वस्तु पास ही डंगे में छिपा रही है। पूछताछ करने पर वह स्तब्ध हो गई और रोना शुरू कर दिया। पुलिस ने उसके द्वारा छिपाई वस्तु की जांच करने पर 3.315 किलोग्राम चरस बरामद की। महिला के खिलाफ  सदर थाना कुल्लू में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। जांच पूरी होने पर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। मामले में दलीलें सुनने के उपरांत आज मालतू को 10 साल कारावास की सजा सुनाई गई। कुल्लू के उप जिला न्यायवादी नितिन शर्मा ने मुकद्दमे की पैरवी की। 

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