Edited By Vijay, Updated: 03 Nov, 2026 03:17 PM

रोशनी के पर्व दीपावली के मद्देनजर जिला शिमला पुलिस ने पटाखों के अवैध भंडारण और बिक्री के खिलाफ अपना शिकंजा कस दिया है। इसी विशेष अभियान के तहत रोहड़ू पुलिस ने बाजार में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए....
रोहड़ू (कार्तिक): रोशनी के पर्व दीपावली के मद्देनजर जिला शिमला पुलिस ने पटाखों के अवैध भंडारण और बिक्री के खिलाफ अपना शिकंजा कस दिया है। इसी विशेष अभियान के तहत रोहड़ू पुलिस ने बाजार में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए बिना लाइसैंस के रखे गए पटाखों के एक बड़े जखीरे का भंडाफोड़ किया है। पुलिस टीम ने दबिश देकर एक दुकान से पटाखों के 577 पैकेट बरामद किए हैं और आरोपी कारोबारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगामी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
पुलिस से मिली पुष्ट जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई उस वक्त अमल में लाई गई जब पुलिस की एक टीम रोहड़ू बाजार में नियमित गश्त पर तैनात थी। इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि अप्पर बाजार रोहड़ू का निवासी अजय कुमार गुप्ता पुत्र स्वर्गीय मिठू राम अपनी दुकान में नियमों को ताक पर रखकर विभिन्न प्रकार के पटाखों का अवैध भंडारण और बिक्री कर रहा है। सूचना की गंभीरता को भांपते हुए पुलिस टीम ने तुरंत हरकत में आते हुए संबंधित दुकान पर छापा मारा। तलाशी अभियान के दौरान दुकान के भीतर छिपाकर रखे गए गत्ते के 6 बड़े कार्टन (पेटियों) से पटाखों के कुल 577 पैकेट बरामद हुए।
बाजार होने के बावजूद इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री मिलने पर पुलिस ने जब दुकानदार से इसके भंडारण और बिक्री से संबंधित वैध लाइसैंस अथवा परमिट तलब किया, तो वह कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने में नाकाम रहा। सुरक्षा मानकों की इस अनदेखी पर कड़ा संज्ञान लेते हुए पुलिस ने तुरंत पटाखों की खेप को कब्जे में ले लिया। इस संबंध में पुलिस थाना रोहड़ू में आरोपी दुकानदार के विरुद्ध अभियोग संख्या 119/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 व 288 और विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 9(बी) के अंतर्गत मामला दर्ज कर गहन जांच शुरू कर दी गई है।
गौरतलब है कि त्यौहारी सीजन में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के उद्देश्य से जिला पुलिस शिमला ने पटाखों के अवैध वितरण और भंडारण पर अपनी निगरानी तेज कर दी है। मामले की पुष्टि करते हुए पुलिस प्रशासन ने व्यापारियों से अपील की है कि वे केवल वैध लाइसैंस और निर्धारित सुरक्षा मानकों के दायरे में रहकर ही पटाखों का व्यवसाय करें। पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जनसुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने और कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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