नाबालिगा से बलात्कार के दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

Edited By Kuldeep, Updated: 20 Mar, 2023 05:29 PM

rampur bushahr minor rape convicted imprisoned

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर स्थित रामपुर पोक्सो न्यायालय ने नाबालिग लड़की को भगाने व बलात्कार के आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है तथा 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।

रामपुर बुशहर (नोगल): अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर स्थित रामपुर पोक्सो न्यायालय ने नाबालिग लड़की को भगाने व बलात्कार के आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है तथा 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। आरोपी सुनील पुत्र तुल बहादुर गांव आर.जे. 126 गली नं.-2 डाबली दक्षिण पश्चिम दिल्ली का रहने वाला है। आरोपी पर नाबालिग लड़की को भगाने व बलात्कार करने के आरोप सिद्ध होने की जानकारी जिला उप-न्यायवादी कमल चंदेल ने दी है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020 में पीड़िता नौवीं कक्षा में पढ़ती थी। 20 सितम्बर, 2020 को पीड़िता दूध देने डेयरी फ ार्म गई थी, लेकिन वह वापस घर नहीं लौटी।

थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार पीड़िता ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए पिता के मोबाइल फ ोन का प्रयोग करती थी। इसके बाद पुलिस ने पीड़िता के पिता के मोबाइल का अवलोकन करने पर पाया कि पीड़िता की बात लम्बे समय से आरोपी के साथ होती थी। इसके अलावा आरोपी ने भी पीड़िता को एक फ ोन दिया हुआ था। फ ोन की लोकेशन दिल्ली आ रही थी, तो उसके परिवार वालों से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि वे उसे लेकर वापस शिमला आ रहे हैं। पुलिस की टीम व पिता भी दिल्ली को रवाना हुए जो पीड़िता व आरोपी उसके परिवार वाले परवाणू में मिले, तो पीड़िता ने जाहिर किया कि आरोपी अपने रिश्तेदार के घर आया था जहां पर आरोपी ने उसे मोबाइल दे रखा था तथा 20 सितम्बर 2020 को उसे अपने साथ बाइक पर दिल्ली ले गया, जहां युवक ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया।

आरोपों को सिद्ध करने के लिए अभियोजन में कुल 20 गवाह अदालत में पेश किए और सभी आरोपों को सिद्ध करने में कामयाब रहे। पीड़िता (14) को भगाने व बलात्कार का जुर्म साबित होने पर आरोपी को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। सरकार की तरफ  से मुकद्दमे की पैरवी उप-जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की।

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