Kangra: चालक-परिचालक मारपीट मामला : थार से भारी मात्रा में नशीली दवाएं, रिवॉल्वर व कारतूस बरामद

Edited By Kuldeep, Updated: 09 Apr, 2026 10:42 PM

palampur driver conductor assault accused arrested

थुरल क्षेत्र के बैरघट्टा में वोल्वो बस के चालक-परिचालक व अन्य के साथ मारपीट और चाकू से हमले के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नशीले पदार्थों की बरामदगी के बाद एनडीपीएस एक्ट की धारा भी जोड़ दी है।

पालमपुर (भृगु): थुरल क्षेत्र के बैरघट्टा में वोल्वो बस के चालक-परिचालक व अन्य के साथ मारपीट और चाकू से हमले के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नशीले पदार्थों की बरामदगी के बाद एनडीपीएस एक्ट की धारा भी जोड़ दी है। पुलिस थाना भवारना में दर्ज अभियोग संख्या 58/26 दिनांक 8 अप्रैल को पहले भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 109, 126(2), 352, 351(2), 3(5) तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए काले रंग की थार गाड़ी में सवार 3 आरोपियों बलविंदर सिंह (पठानकोट), निशान पाल (होशियारपुर) और अलीश (पठानकोट) को हिरासत में ले लिया है।

आरएफएसएल टीम ने किया मौके का निरीक्षण
मामले की गंभीरता को देखते हुए 9 अप्रैल को धर्मशाला स्थित आरएफएसएल (फोरैंसिक) टीम की मौजूदगी में घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान थार गाड़ी की तलाशी में चौंकाने वाला सामान बरामद हुआ। जांच के दौरान पुलिस को वाहन से भारी मात्रा में नशीली दवाएं व हथियार मिले, जिनमें अल्प्राजोलम व सेर्ट्रालाइन टैबलेट की 15 स्ट्रिप्स, क्लोनाजेपम की 44 स्ट्रिप्स (660 टैबलेट) 675 संदिग्ध कैप्सूल (बिना निशान) सेर्ट्रालाइन एचसीएल (15 व 25 mg) की कुल 210 टैबलेटब्रोमोक्रिप्टिन की 150 टैबलेट, 6 जिंदा कारतूस, ताइवान निर्मित 4.55 मिमी रिवॉल्वर (6 चेंबर) , 11 इंच लंबा चाकू बरामद किया है।

एनडीपीएस एक्ट की धारा जोड़ी
नशीली दवाओं की बरामदगी के बाद पुलिस ने मामले में एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 भी जोड़ दी है, जिससे केस और गंभीर हो गया है। तीनों आरोपियों को पालमपुर अदालत में पेश कर 3 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया है। बरामद रिवॉल्वर और वाहन के संबंध में आगे जांच जारी है। जिला कांगड़ा पुलिस प्रमुख कार्यालय की ओर से मामले की पुष्टि की है।

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