मंडी लोकसभा सीट से सांसद कंगना रनौत के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 3 सप्ताह बाद

Edited By Kuldeep, Updated: 25 Nov, 2024 09:23 PM

mp kangana ranaut

प्रदेश हाईकोर्ट में मंडी लोकसभा सीट से भाजपा सांसद कंगना रनौत के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी।

शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट में मंडी लोकसभा सीट से भाजपा सांसद कंगना रनौत के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी। सांसद की ओर से याचिका का जवाब दायर करने के पश्चात कोर्ट ने प्रार्थी को 4 सप्ताह का समय प्रति उत्तर दायर करने के लिए दिया है। इस मामले में कोर्ट ने 24 जुलाई को प्रतिवादी सांसद कंगना रनौत को नोटिस जारी किया था। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने जिला किन्नौर निवासी लायक राम नेगी द्वारा दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई के पश्चात मामले को चार सप्ताह के बाद सूचीबद्ध करने के आदेश जारी किए।

प्रार्थी ने लोकसभा चुनाव में अपने नामांकन पत्र को अनुचित तरीके से अस्वीकृत करने का आरोप लगाते हुए उक्त सीट के लिए हुए लोकसभा चुनाव को रद्द करने की मांग की है। प्रार्थी ने इस मामले में चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर जिलाधीश मंडी को भी प्रतिवादी बनाया है।

क्या है मामला
प्रार्थी के अनुसार उसने 14 मई, 2024 को लोक सभा चुनाव के लिए मंडी से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। प्रार्थी का कहना है कि वन विभाग से असामयिक सेवानिवृत्त होने पर उसने निर्वाचन अधिकारी के समक्ष वन विभाग से जारी जरूरी नो ड्यूज सर्टीफिकेट नामांकन पत्र के साथ सौंपे। नामांकन के दौरान प्रार्थी को कहा गया कि स्वतंत्र रूप से संबंधित विभागों द्वारा सरकारी आवास को लेकर जारी बिजली, पानी और टैलीफोन के नो ड्यूज सर्टीफिकेट भी देने होंगे। उसे यह प्रमाणपत्र देने के लिए अगले दिन तक का समय दिया गया।

15 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जानी थी। प्रार्थी के अनुसार 15 मई को उसने विभिन्न विभागों द्वारा जारी बिजली, पानी और टैलीफोन के नो ड्यूज सर्टीफिकेट रिटर्निंग ऑफिसर को सौंपे परंतु उन्होंने यह दस्तावेज लेने से इंकार करते हुए उसे बताया गया कि प्रार्थी के नामांकन में उपरोक्त नाे ड्यूज सर्टीफिकेट न लगना एक बड़ी त्रुटि है जिसे अब दूर नहीं किया जा सकता और बताया गया कि प्रार्थी का नामांकन अस्वीकार कर दिया गया है। प्रार्थी के अनुसार नामांकन अस्वीकार होने के कारण वह लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाया।

प्रार्थी के अनुसार यह कोई बड़ी त्रुटि नहीं थी जिस कारण उसका नामांकन अस्वीकार कर दिया जाता। प्रार्थी का कहना है कि यदि उसे चुनाव लड़ने का अवसर प्रदान किया जाता तो संभवतः वह लोकसभा चुनाव जीतने में कामयाब हो जाता। प्रार्थी ने मंडी सीट के लिए हुए लोकसभा चुनाव को रद्द करने की गुहार लगाई है ताकि पुनः इस सीट के लिए चुनाव हो सकें।
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