महिला से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, दोषी को मिली ये सजा

Edited By Kuldeep, Updated: 08 May, 2024 05:37 PM

mnadi rape accused imprisonment

जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंडी की अदालत ने एक व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म का अभियोग सिद्ध होने पर दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत 7 वर्ष के साधारण कारावास के साथ 25000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

मंडी (रजनीश): जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंडी की अदालत ने एक व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म का अभियोग सिद्ध होने पर दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत 7 वर्ष के साधारण कारावास के साथ 25000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत 1 वर्ष के साधारण कारावास के साथ 1000 रुपए जुर्माने, भारतीय दंड संहिता की धारा 458 के तहत 2 वर्ष के साधारण कारावास के साथ 5000 रुपए जुर्माने व भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत 1 वर्ष के साधारण कारावास के साथ 1000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यदि उक्त दोषी जुर्माना अदा नहीं करता है तो उसे एक वर्ष से लेकर एक महीने तक अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा। कारावास की सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

वर्ष 2016 में दिया था वारदात को अंजाम
लोक अभियोजक मंडी नवीना राही ने बताया कि 25 नवम्बर, 2016 को पुलिस को शिकायत प्राप्त हुई थी कि 24 नवम्बर, 2016 को पीड़िता का पति रिश्तेदारी में शादी में शामिल होने गया था। जब पीड़िता रात को घर में तकरीबन 10 बजे कपड़े सिलाई कर रही थी तभी उसके पड़ोस का एक व्यक्ति कमरे में घुसा और उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के दौरान आरोपी ने पीड़िता को यह भी धमकी दी थी कि अगर उसने शोर मचाया तो वह उसे और उसके बच्चों को जान से खत्म कर देगा। इतने में ही उसका पति घर पहुंच गया जिससे आरोपी ने मारपीट की और भाग गया। उक्त घटना के आधार पर दोषी के खिलाफ पुलिस थाना गोहर में मामला दर्ज हुआ था। न्यायालय के समक्ष उक्त मामले में सरकार की तरफ से पैरवी जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज, उप जिला न्यायवादी, नितिन शर्मा ने अमल में लाई थी और अभियोजन पक्ष ने इस मामले में 14 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए थे।

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