प्रतिबंधित सिरप रखने के मामले में व्यक्ति को 15 साल का कारावास

Edited By Kuldeep, Updated: 24 May, 2024 08:54 PM

man gets 15 years imprisonment

प्रतिबंधित सिरप रखने के मामले में सोलन जिला अदालत के स्पैशल जज-1 अरविंद मल्होत्रा ने एक व्यक्ति को 15 साल के कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही उसे डेढ़ लाख रुपए जुर्माना भी किया गया है।

सोलन (अमित): प्रतिबंधित सिरप रखने के मामले में सोलन जिला अदालत के स्पैशल जज-1 अरविंद मल्होत्रा ने एक व्यक्ति को 15 साल के कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही उसे डेढ़ लाख रुपए जुर्माना भी किया गया है। मादक पदार्थ अधिनियम के तहत सोलन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे यह सजा सुनाई है।
जिला न्यायवादी संजय पंडित ने यह जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2018 में सोलन सदर पुलिस ने एक सूचना के आधार पर शक्ति नगर जौनाजी रोड में रविंदर नाम के व्यक्ति के कमरे में छापामारी की और यहां से 31 वॉइल्स सिरप की बरामद की।

जोकि उसने अपनी वाशिंग मशीन में छुपा कर रखी थी। प्रतिबंधित दवा होने के चलते पुलिस ने इस मामले में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया और इसका चालान अदालत में पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी रविंद्र को दोषी करार देते हुए उसे 15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई के दौरान 13 गवाह भी पेश किए गए।
हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here
अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

Related Story

Trending Topics

Afghanistan

134/10

20.0

India

181/8

20.0

India win by 47 runs

RR 6.70
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!