बिना लाइसैंस चल रही 2 दुकानों पर स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी, बंद करने के दिए निर्देश

Edited By Ekta, Updated: 08 Oct, 2019 02:02 PM

health department raid 2 unlicensed shops

सोलन में बिना लाइसैंस के चल रही खाद्य पदार्थों की दुकानों पर स्वास्थ्य विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। विभाग की टीम ने सोमवार को सोलन के पुराने डी.सी. कार्यालय के समीप दुकानों पर छापेमारी की और बिना लाइसैंस व पंजीकरण के चल रही 2 दुकानों को...

सोलन (रवींद्र): सोलन में बिना लाइसैंस के चल रही खाद्य पदार्थों की दुकानों पर स्वास्थ्य विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। विभाग की टीम ने सोमवार को सोलन के पुराने डी.सी. कार्यालय के समीप दुकानों पर छापेमारी की और बिना लाइसैंस व पंजीकरण के चल रही 2 दुकानों को तुरंत बंद करने के निर्देश दिए हैं। गौर हो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत किसी भी खाद्य पदार्थ से जुड़े कार्य के लिए पंजीकरण या लाइसैंस होना जरूरी है। बिना लाइसैंस के कार्य करने पर भारी-भरकम जुर्माना व कैद भी हो सकती है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी एल.डी. ठाकुर व जिला चिकित्सा अधिकारी डा. एन.के. गुप्ता की अगुवाई में टीम ने पुराने डी.सी. कार्यालय के समीप बिना लाइसैंस के चल रही मीट व जूस की दुकानों का निरीक्षण किया। 

इस दौरान इन दुकानदारों के पास कोई भी लाइसैंस नहीं था। इस दौरान यहां गंदगी व कई प्रकार की अनियमितताएं भी पाई गईं। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इन दुकानों को तुरंत बंद करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा यहां अन्य फल वालों की दुकानों का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान विभाग की टीम ने गले-सड़े फलों को फिंकवा दिया। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी एल.डी. ठाकुर ने बताया कि मीट की दुकान व जूस बेचने वाले के पास कोई लाइसैंस नहीं था, जिसके चलते उन्हें तुरंत दुकानें बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। बिना लाइसैंस व पंजीकरण के खाद्य वस्तुओं से जुड़ा कोई भी कार्य करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। त्यौहारी सीजन में कार्रवाई जारी रहेगी और नकली व खराब मिठाई बेचने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

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