नाबालिग लड़की से दुराचार मामले में दोषी को कठोर कारावास व जुर्माने की सजा

Edited By Vijay, Updated: 28 Nov, 2023 06:15 PM

guilty gets rigorous imprisonment for raping minor girl

विशेष न्यायाधीश बिलासपुर चिराग भानू की अदालत ने नाबालिग लड़की से दुराचार के मामले में आरोपी पवन कुमार पुत्र रामलाल निवासी गांव समलेटू, डाकघर मातलाए तहसील झंडूता व जिला बिलासपुर को पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी करार देते हुए 10 साल का कठोर...

बिलासपुर (संतोष): विशेष न्यायाधीश बिलासपुर चिराग भानू की अदालत ने नाबालिग लड़की से दुराचार के मामले में आरोपी पवन कुमार पुत्र रामलाल निवासी गांव समलेटू, डाकघर मातला, तहसील झंडूता व जिला बिलासपुर को पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी करार देते हुए 10 साल का कठोर कारावास व 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। 

जिला न्यायवादी चंद्रशेखर भाटिया ने बताया कि 17 अगस्त, 2019 को पीड़िता के पिता ने पुलिस के समक्ष शिकायत पत्र दिया था कि 14 अगस्त, 2019 की शाम उसकी नाबालिग बेटी को दोषी पवन कुमार बहला-फुसलाकर अपने घर समलेटू ले गया तथा उसके साथ 2 दिन तक दुराचार किया।  शिकायत के आधार पर बिलासपुर पुलिस ने मामला दर्ज किया तथा मामले की तफ्तीश इंस्पैक्टर यशवंत परमार द्वारा अमल में लाई गई।

जांच पूरी होने के बाद 16 अक्तूबर, 2019 को अदालत में रिपोर्ट जमा की गई। अदालत ने 20 जनवरी, 2020 को दोषी पर आरोप तय किए। अभियोजन पक्ष ने कुल 20 गवाह पेश किए तथा बचाव पक्ष ने कोई गवाह पेश नही किया। दोनों पक्षों के तर्क-वितर्क सुनने के उपरांत अदालत ने आज दोषी पवन कुमार को उपरोक्त सजा सुनाई है।
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