मंडी के छात्र की सड़क हादसे में मौत पर पीड़ित परिवार को मिलेगा 39.01 लाख का मुआवजा

Edited By Vijay, Updated: 10 Mar, 2024 10:29 PM

family will get compensation on student dies in road accident

मोटर एक्सीडैंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सड़क हादसे में इंजीनियरिंग के छात्र की मौत के मामले में पीड़ित परिवार को 39 लाख 1 हजार रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। मुआवजे की राशि बीमा कंपनी को अदा करनी होगी।

चंडीगढ़/मंडी (परीक्षित सिंह/ब्यूरो): मोटर एक्सीडैंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सड़क हादसे में इंजीनियरिंग के छात्र की मौत के मामले में पीड़ित परिवार को 39 लाख 1 हजार रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। मुआवजे की राशि बीमा कंपनी को अदा करनी होगी। दायर मामले के अनुसार करीब 2 साल पहले जून, 2022 में हादसा हुआ था। 

मंडी जिला का रहने वाला 22 वर्षीय अमन लुहखरा सुंदरनगर स्थित महात्मा गांधी इंजीनियरिंग काॅलेज से बीटैक थर्ड ईयर की पढ़ाई कर रहा था। जब क्लास के बाद वह बाइक पर काॅलेज से गांव टिकेर अपने घर जा रहा था तो गांव नौलखा मंडी के पास होटल रूप के समीप तेज रफ्तार महिंद्रा मैक्सिमो ने उसे टक्कर मार दी। इसके बाद उसे गंभीर हालत में श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमैंट मेडिकल काॅलेज ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। 

मृतक के माता-पिता ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत जिला अदालत में 80 लाख रुपए मुआवजे की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। याचिकाकर्त्ता ने दावा किया था कि अमन 25 हजार रुपए प्रति महीना कमाता था। चालक वाहन को लापरवाही और तेज गति से चला रहा था, जिस कारण हादसा हुआ और अमन की मौत हो गई। अदालत ने तथ्यों और बयानों के आधार पर याचिकाकर्त्ता परिवार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उक्त आदेश दिए।
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